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फर्जी IAS मामला: कोर्ट से नहीं मिली रूबी को राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 30 Apr 2015 08:42 PM IST
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लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में छह माह तक फर्जी आईएएस बनकर रहने की आरोपी रूबी चौधरी को बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक द्विवेदी की अदालत में पेश किया गया।
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सुनवाई के बाद अदालत ने रूबी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी है। कोर्ट में पेश रूबी ने न्यायिक हिरासत संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले मना किया, लेकिन बाद में वह मान गई।
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रूबी ने पुलिस पर लगाए आरोप
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के बाद रूबी ने कहा कि पुलिस प्रकरण में कुछ लोगों को बचा रही है। जिस व्यक्ति ने उसे मसूरी प्रशासनिक अकादमी में ठहराया, उससे अब तक पूछताछ तक नहीं की गई।
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पुलिस पूरे मामले को निपटाने की तैयारी में है। रूबी ने एक बार फिर प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की। उसने कहा कि सीबीआई जांच से ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी।
वकील ने कहा रूबी का स्वास्थ्य खराब
रूबी के वकील राजीव रतूड़ी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि रूबी का स्वास्थ्य खराब है। जेल में बंद रूबी का उपचार कराया जाए। अदालत ने मामले में जेलर को आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया।