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चेक बाउंस मामले में पार्षद को छह महीने की कैद

Sun, 27 Mar 2022 12:27 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 27 Mar 2022 12:27 AM IST
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Councilor jailed for six months in check bounce case
चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रकाश चंद्र की अदालत ने पार्षद को छह महीने की कैद और 5.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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प्रेमनगर निवासी हरीश चंद्र ने अदालत में चेक बाउंस के मामले में वाद दायर कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह स्मिथनगर राघव विहार (प्रेमनगर)
में एक शैक्षणिक अकादमी चलाता है। पार्षद गोविंद गुसांई ने नत्थनपुर में प्लाट दिलाने के एवज में 27 लाख रुपये ले लिए। गोविंद सिंह ने धनराशि लेने के बावजूद प्लॉट नहीं दिलाया। प्लॉट नहीं मिलने के चलते जब उनसे 27 लाख रुपये वापस मांगे तो पार्षद ने लिखित समझौते के तहत धनराशि वापस करने की बात की। इसके बाद गोविंद सिंह ने 25 मई 2018 को 27 लाख रुपये के चेक पीड़ित को दिए जो बाउंस हो गए। शनिवार को इस मामले में अदालत ने गोविंद सिंह गुसांई को दोषी मानते हुए छह महीने की कैद और पांच लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
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