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Unlock-5: उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए 30 सितंबर से शुरू होगी बस सेवा, पुराने रेट पर लगेगा किराया

Mon, 28 Sep 2020 09:02 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 28 Sep 2020 09:02 PM IST
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Coronavirus Unlock-5 in Uttarakhand Latest update: Government Released Sop For Public transport
- फोटो : फाइल फोटो

उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि कोरोनाकाल से पहले लिया जा रहा किराया फिर से लागू कर दिया गया है। शासन ने कोरोना काल के दौरान डेढ़ गुना किराये लेने का पूर्व में जारी आदेश समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को इसके लिए मानक प्रचालन विधि (एसओपी) जारी कर दी।

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एसओपी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, इसके मुताबिक राज्यों के परिवहन निगम समन्वय के साथ बसों का संचालन करेंगे। वहीं, परिवहन निगम के एमडी के अनुसार रोडवेज की बसों का संचालन 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में राज्यों के बीच प्रति दिन बसों के 100-100 फेरों के संचालन की अनुमति दी गई है।
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यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व में निर्धारित दरों के हिसाब से ही किराया वसूला जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, थ्री व्हीलर ऑटो, विक्रम, ई रिक्शा निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बिठाएंगे। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक होगी।

अब अधिक किराया किसी भी सूरत में नहीं

वाहन स्वामी, चालक व परिचालक बसों व सार्वजनिक परिवहन में राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से किराया निर्धारित है। निर्धारित दरों से अधिक किराया किसी भी दशा में नहीं वसूला जाएगा। कोरोनाकाल के दौरान डेढ़ गुना किराये से संबंधित 23 जून 2020 के शासनादेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा
एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने से पहले चालक, परिचालक व यात्री देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http//smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यदि किसी कारणवश कोई यात्री बिना पंजीकरण कराए राज्य में प्रवेश करता है तो पहुंचने के स्थान पर उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाएगा। इसकी व्यवस्था संबंधित जिलों के जिलाधिकारी करेंगे।

इन शर्तों का भी कड़ाई से होगा पालन

- हर यात्रा शुरू करने से पहले और समाप्ति पर वाहन के प्रवेश द्वार, हैंडिल, रेलिंग, स्टेयरिंग, गियर लीवर, सीट आदि को सही प्रकार से सैनिटाइज किया जाएगा।
- अंतरराज्यीय व अंतरजनपदीय यात्रा के दौरान सभी के लिए मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी होगा।
- सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और आरोग्य एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
- बस डिपो व यात्रा के प्रारंभिक स्थल पर थर्मल स्कैनिंग होगी। संबंधित जिलाधिकारी इसकी व्यवस्था कराएंगे।
- यात्रा के दौरान पान, तंबाकू, गुटखा शराब पर प्रतिबंध होगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा। 
- जगह-जगह नहीं रुकेगी बस, निर्धारित स्टापेज ही रुकेगी।
- अगर किसी यात्री में कोविड के लक्षण मिलते हैं तो वाहन चालक इसकी सूचना निकटतम थाने व स्वास्थ्य केंद्र को देंगे।

अंतरराज्यीय बसों के संचालन को बहाल कर दिया गया है। इसके लिए एसओपी जारी कर दी गई है। इसे कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
- शैलेश बगौली, सचिव परिवहन

एसओपी जारी होने के बाद अब यूपी से बसों के संचालन पर बात करेंगे और 30 सितंबर से रोडवेज की बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
- रणवीर सिंह चौहान, प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड परिवहन निगम

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