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Coronavirus: देहरादून में एंट्री के लिए केवल रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां पढ़ें हर सवाल का जवाब...

Thu, 06 Aug 2020 02:19 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 06 Aug 2020 02:19 PM IST
सार

  • लोगों के मन में उठने वाले सवालों को लेकर अमर उजाला ने जिलाधिकारी से की बातचीत 

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Coronavirus: Only registration required for entry in Dehradun, read More Information
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

देहरादून में आने के लिए क्या कोई पास लेना होगा? कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बावजूद कहीं बॉर्डर पर रोक तो नहीं लिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में उठते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अमर उजाला संवाददाता सुनीत द्विवेदी ने जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव से बातचीत की। जिलाधिकारी ने हर सवाल का विस्तार से जवाब दिया। 

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यहां जानें सब कुछ: 
सवाल : क्या स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? 
डीएम : दूसरे राज्यों से आने वालों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हम हाई रिस्क वाले 31 शहरों से आने वालों लोगों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। 
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सवाल : कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट है, पर रजिस्ट्रेशन नहीं, क्या ऐसे लोगों को जिले में एंट्री मिल सकती है? 
डीएम : ऐसे लोगों को बॉर्डर पर रजिस्ट्रेशन कर जिले में एंट्री दी जा रही है। 
सवाल : उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, यहां ऐसा क्यों नहीं किया गया है? 
डीएम : सभी व्यवस्थाएं कोरोना से बचाव के लिए ही की गई हैं। रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसे आसानी से ट्रेस किया जा सके। 
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सवाल : अगर कोई सहारनपुर जाता है और उसी दिन लौटता है तो क्या उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा? 
डीएम : जिले से कोई भी व्यक्ति चाहे सहारनपुर जाए या फिर दिल्ली, अगर वह उसी दिन लौटता भी है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा।  

ये भी जानें

सवाल : क्या बस, ट्रेन और फ्लाइट से आने वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है? 
डीएम : राज्य के बाहर से आने वाले ट्रेन, बस, फ्लाइट समेत किसी भी तरह से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के वक्त यातायात के माध्यम के बारे में भी पूछा जाता है। इसके साथ ही आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड करना होगा। 
सवाल : दूसरे राज्यों से आने वालों को कितने दिन क्वारंटीन करने की व्यवस्था है? 
डीएम : दूसरे शहरों से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन करने का प्रावधान है। इसमें सात दिन इंस्टीट्यूशनल तथा इतने ही दिन होम क्वारंटीन किया जाता है। गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे तथा 65 साल से अधिक आयु वालों के साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को होम क्वारंटीन की सुविधा है। वहीं, कम संक्रमण वाले शहरों से हवाई जहाज से आ रहे यात्रियों को 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा।
सवाल :  रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? 
डीएम : देहरादून स्मार्ट सिटी लि. की वेबसाइट पर नाम, पता, मोबाइल नंबर, यातायात का माध्यम व उसका नंबर तथा आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि में से किसी भी सरकारी दस्तावेज का नंबर देना होता है। 

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