Corona in Uttarakhand: मास्क न पहनने वाले हो जाएं सावधान, जुर्माना राशि तीन गुना तक बढ़ी
- उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन विनियमावली की अधिसूचना जारी
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उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क वालों पर जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है। वहीं, जुर्माना जमा करने पर संबंधित व्यक्ति को चार मास्क निशुल्क दिए जाएंगे।
बृहस्पतिवार को सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन विनियमावली अधिसूचना जारी की। पूर्व में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर पहली बार में 100 रुपये और दूसरी बार में 200 रुपये जुर्माने की राशि तय की गई थी।
अब सरकार ने जुर्माने की राशि को दो से तीन गुना तक बढ़ाया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने या अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 200 रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं, दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार में एक हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
कोविड संशोधन विनियमावली में यह भी व्यवस्था की गई थी जिस व्यक्ति से जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। उसे पुलिस या अन्य अधिकृत विभाग की ओर से चार मास्क निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
मास्क न पहनने पर 30 हजार लोगों से वसूला जुर्माना
हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस ने मास्क ना पहनने वाले और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस का दावा है कि मास्क न पहनने पर जिले भर में अब तक तीस हजार लोगों से जुर्माना वसूला जा चुका है। इसी तरह सोशल डिस्टेंस में 8400 लोगों के चालान की कार्रवाई की गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सैंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने कोरोना संकट काल में हुई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंस की अनिवार्यता को सख्ती से लागू किया जाए।
कोविड-19 की जारी गाइड लाइन का पालन किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस दौरान में व्यापक कार्रवाई की है। तीस हजार ऐसे लोगों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई हुई है, जो बिना मास्क के सड़क पर घूमते पाए गए। 8400 लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।