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कोरोना: उत्तराखंड में आठ जून तक बढ़ा कर्फ्यू, दो दिन पांच घंटे खुलेंगी किराने और किताबों की दुकानें

Mon, 31 May 2021 08:32 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Mon, 31 May 2021 08:32 PM IST
सार

कोविड कर्फ्यू लागू होने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार कमी आई है।

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Uttarakhand Corona Curfew Guidelines: New Covid 19 Curfew SOP Released Today
कोविड कर्फ्यू - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

प्रदेश में कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद प्रदेश सरकार ने आंशिक ढील देते हुए कोविड कर्फ्यू को आठ जून तक बढ़ा दिया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह आज एक जून और पांच जून को (दो दिन) किराने की दुकानें, जनरल स्टोर, स्टेशनरी व किताबों की दुकानें पांच घंटे खुलेंगी। 

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इनका समय सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा। मुख्य सचिव व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश ने इस संबंध में नई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। एसओपी में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कुछ रियायतें दी गई हैं।
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राज्य में कोविड कर्फ्यू के बाद संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन अब भी मामले आ रहे हैं। इसलिए रियायत देते समय बहुत एहतियात के साथ सरकार निर्णय ले रही है। इस सप्ताह दुकानें खोलने के लिए एक दिन और बढ़ाया गया है।
- सुबोध उनियाल, शासकीय प्रवक्ता, उत्तराखंड सरकार

ये व्यवस्था रहेगी लागू

- सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी।
- फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी।
- पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान व उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग, व अन्य गतिविधियां सुबह आठ से 11 बजे तक खुली रहेंगी।
- ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति।
- होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति।
- नेशनल हाईवे पर मालवाहक व अन्य वाहनों के चालकों व यात्रियों को भोजन पैकिंग कर दिया जा सकेगा।
- निर्माण उपकरण और सीमेंट, सरिया आदि की दुकानें आठ से 11 बजे तक खुलेंगी।
- ऑटो मोबाइल एक्ससरीज की दुकानें पांच जून को सुबह आठ से एक बजे तक खुलेंगी।
- राज्य में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना प्रवेश की इजाजत नहीं।
- राज्य के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन।
- गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी।
- अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त यथावत रहेगी।
- निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे।

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