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उत्तराखंड: चार जिलों में शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन, सीमाएं भी रहेंगी सील, इन सेवाओं में मिलेगी छूट

Fri, 17 Jul 2020 10:45 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Fri, 17 Jul 2020 10:45 PM IST
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Uttarakhand Lockdown News: Complete lockdown on Saturday and Sunday again
- फोटो : File Photo

प्रदेश सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में अगले आदेशों तक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया है। इन जिलों में कुछ खास शर्तों के तहत ही आवाजाही हो सकेगी। इन दो दिनों में इन चारों जिलों की सीमाएं भी सील रहेंगी। शुक्रवार देर शाम गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।

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लॉकडाउन का फैसला सरकार ने उन्हीं जिलों के लिए किया है, जहां संक्रमण के मामले तेजी से आ रहे हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से जारी एसओपी में पहाड़ी जिलों को इससे छूट दी गई है। चार जिलों में लॉकडाउन का संकेत सीएम त्रिवेेंद्र सिंह रावत ने दोपहर में ही दे दिया था। सीएम ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए यह फैसला किया गया।
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चार जिलों में लॉकडाउन घोषित करने के लिए सरकार ने दो जुलाई को जारी एसओपी में संशोधन किया है। दो जुलाई के आदेश में कुछ और शर्तों को जोड़ा गया है। एसओपी में कहा गया है कि अग्रिम आदेश तक यह पूर्ण बंदी लागू रहेगी।

इनकी रहेगी छूट

आवश्यक सेवाएं, दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, शिफ्ट में काम करने वाले उद्योग, कृषि, निर्माण गतिविधियां, होटल, शराब की दुकानें, इन सब से संबंधित वाहन और व्यक्तियों की आवाजाही, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से उतरकर घर जाने वाले लोग, माल का ढुलान आदि।

सीमाएं रहेंगी पूरी तरह से सील
इन चार जिलों की सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी। अन्य राज्यों से आने वालों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा और यह पंजीकरण ही पर्याप्त होगा।

72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट, तो आ सकेंगे
आईसीएमआर की ओर से अधिकृत लैबों से आरटीपीसीआर टेस्ट कराने वाले और नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर मेडिकल प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।

ट्रेन-जहाज से आने वालों को छूट

ट्रेन और हवाई जहाज से आने वाले लोगों को छूट दी गई है। कुछ विशेष मामलों में जिलाधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे 1500 की सीमा से ऊपर अधिकतम 50 लोगों को परमिट जारी कर सकेंगे।

कर्मचारी-विशेषज्ञों को दिखाना होगा अनुमति पत्र
सभी जिलों के लिए यह व्यवस्था की गई है। श्रमिकों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों आदि को राज्य में आने के लिए सीमा पर संबंधित संस्था का अनुमति पत्र दिखाना होगा।

होटल में बुकिंग वाले ही जा सकते हैं
पदा प्रबंधन सचिव शैलेश बगोली ने स्पष्ट किया पूर्ण बंदी वाले जिलों से अन्य जिलों में वे ही पर्यटक जा पाएंगे, जिनकी पहले से बुकिंग होगी। इसी तरह से गंभीर बीमार, गर्भवती महिलाओं आदि को दो जुलाई के आदेश में आने जाने की छूट दी गई थी। इनकी छूट बरकार है।

संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसका एक ही तरीका है कि हम एक गैप तैयार करें। शनिवार और रविवार के लिए यह लॉकडाउन किया जाएगा। फिलहाल इस हफ्ते के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है। समीक्षा कर तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। 
-त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री

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