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Coronavirus: श्रम विभाग ने जारी की अधिसूचना, क्वारंटीन कर्मचारी को देना होगा 28 दिन का अवकाश और वेतन

Fri, 05 Jun 2020 06:48 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 05 Jun 2020 06:48 PM IST
सार

  • कैबिनेट में फैसला होने के बाद श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी की

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coronavirus in uttarakhand: 28 days leave and salary will have to give quarantine employee
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

उत्तराखंड में कोरोना संदिग्ध कर्मचारियों को क्वारंटीन अवधि के दौरान नियोक्ता को 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश देना होगा। इस संबंध में श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव श्रम हरबंस सिंह चुघ ने अधिसूचना जारी होने की पुष्टि की है। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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यह आदेश प्रदेश में संचालित कारखानों, सभी दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों व उन व्यापारिक केंद्रों में जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। महामारी अधिनियम 1897 की शक्तियों के तहत यह प्रावधान किया गया है।

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इसके तहत यदि कोई कर्मचारी या कर्मकार कोविड-19 महामारी में संदिग्ध होता है और उसे क्वारंटीन किया गया हो, उसका संस्थान या नियोजक 28 दिन का अवकाश मंजूर करेंगे और उसे इस अवधि का पूरा भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस तरह के अवकाश की मंजूरी के लिए कर्मचारी को स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा।

वहीं, सभी कारखानों, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बताए गए सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।

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