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Dehradun News: चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल की सजा

Sat, 29 Jun 2024 03:24 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jun 2024 03:24 AM IST
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Convicted the accused in a 12 year old case and imposed
Iअदालत ने एक लाख का अर्थदंड भी लगाया
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I03 मई 2012 को दोषी चमोली जिले नवीन रावत के पास से मिली थी डेढ़ किलो चरसI

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के 12 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख का अर्थदंड लगाया है। रुपये जमा न करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।


तीन मई 2012 को सहसपुर-सभावाला मार्ग पर आसन नदी के पुल के पास तत्कालीन थाना प्रभारी रविंद्र शाह ने चमोली जिले के भेरणी निवासी नवीन रावत की तलाशी ली थी। इस दौरान उसके पास से डेढ़ किलो चरस बरामद की गई थी। सहसपुर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर, उसे जेल भेज दिया था।
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शासकीय अभियोजन अधिकारी की ओर से आरोपी के खिलाफ नौ में से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और तथ्यों को सुनने के बाद नवीन रावत को दोषी करार दिया गया।
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