फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   complaint here if shopkeeper demand over rate after gst

GST: प्रोडक्टस के रेट को लेकर दुकानदार करें मनमानी, तो यहां करें शिकायत

Mon, 27 Nov 2017 12:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 27 Nov 2017 12:27 AM IST
विज्ञापन
complaint here if shopkeeper demand over rate after gst
demo pic

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती का लाभ अगर नहीं मिल रहा है तो अब ऐसे मामलों की शिकायत आसानी से की जा सकेगी। प्रदेश में केंद्र के निर्देश पर स्टैंडिंग और स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है।

विज्ञापन


यह कमेटी मुनाफाखोरी से संबंधित मामलों पर नजर रखेगी। कमेटी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त पीके गोयल और राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त पीयूष कुमार को शामिल किया गया है।
विज्ञापन


केंद्रीय मंत्रिमंडल की 16 नवंबर को हुई बैठक में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (एनएए) के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण के गठन के मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि प्रदेश स्तर पर स्क्रीनिंग और स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

शासन स्तर पर भी हो चुकी है मीटिंग

complaint here if shopkeeper demand over rate after gst

केंद्र के निर्देश के बाद प्रदेश में एनएए से संबंधित स्टैंडिंग और स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि किसी वस्तु या सेवा पर जीसीएटी की दरों में कटौती का लाभ उसे नहीं मिल रहा है तो वह स्टैंडिंग कमेटी से इसकी शिकायत कर सकता है। स्टैंडिंग कमेटी को अगर लगेगा कि यह मुनाफाखोरी का मामला है तो इस मामले को सेफ गार्ड्स महानिदेशालय (सीबीईसी) को भेजा जा सकता है। सीबीईसी अपनी जांच रिपोर्ट एनएए को भेजेगी।  

शासन स्तर पर भी हो चुकी है मीटिंग
जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाने के लिए शासन स्तर पर भी मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में तीन विभागों (खाद्य, नागरिक आपूर्ति, बाट-माप और राज्य कर विभाग) की संयुक्त टीम बना दी गई है। टीम प्रदेश स्तर पर मामले की पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट से शासन को अवगत कराएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed