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उत्तराखंड: आयोग जिपं चुनाव की तैयारी में जुटा, हाईकोर्ट का आदेश-आरक्षण अंतिम होने के बाद न्यूनतम समय में कराए

Tue, 05 Aug 2025 11:11 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 05 Aug 2025 11:11 AM IST
सार

हाईकोर्ट का आदेश है किआरक्षण अंतिम होने के बाद न्यूनतम समय में कराए चुनाव कराया जाए। अब आयोग जिपं चुनाव की तैयारी में जुट गया है।

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Commission is busy preparing for district panchayat elections High Court order conducted in minimum time
सांकतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। हाईकोर्ट के आदेश के तहत निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद न्यूनतम समय में जिला व क्षेत्र पंचायत के चुनाव कराने हैं।

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लिहाजा, शासन स्तर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण अंतिम होने के बाद आयोग को जल्द चुनाव कराने हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि आरक्षण फाइनल होने के बाद जल्द चुनाव कराए जाएंगे।
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उधर, प्रधान समेत ग्राम पंचायत सदस्य के 30 हजार से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों के लिए भी आयोग पुनर्मतदान कराएगा। इसके लिए आयोग ने सभी जिलों से रिक्त पदों की सूचना मांगी है।

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