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स्कूल बस चालकों को इन नियमों का रखना होगा ध्यान, नहीं तो भुगतना पड़ेगा भारी नुकसान

Wed, 22 Nov 2017 11:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 22 Nov 2017 11:19 PM IST
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circular issue for students safety in school bus

स्कूल बसों में अब चालकों को इन नियमों का  ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा न किया तो चालक और स्कूल प्रबन्धन दोनों को नुकसान भुगतना पड़ सकता है। स्कूलों के वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय ने बुधवार को शिक्षा विभाग को सर्कुलर जारी कर दिया।

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सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट और उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सुरक्षा संबंधी सुझावों और नियमों को अनिवार्यता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूली वाहनों में बच्चों को ठसाठस भरकर ढोया जाता है।
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अधिकतर बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी बसों में बच्चों की सुरक्षा संबंधी सुझाव दिए हैं।
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आरटीओ सुधांशु गर्ग ने बुधवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी को सुझावों और नियमों को हर हाल में लागू कराने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ ने कहा कि विभागीय टीमें लगातार बसों की चेकिंग करेंगी। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली बसों को सीज करने के साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

बसों एवं चालकों के लिए मानक

circular issue for students safety in school bus
बसों एवं चालकों के लिए मानक
- स्कूल वाहन के चालक को कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए।
- स्कूल वैन या बसों आदि के चालक का पुलिस सत्यापन जरूर होना चाहिए।
- यातायात नियमों के उल्लंघन में साल में दो बार चालान होने पर अयोग्य घोषित होगा।
- ओवर स्पीड और नशे में एक बार चालान होने पर बस चलाने के लिए प्रतिबंधित होगा।
- छात्राओं को ले जाने वाली बसों में महिला सहायक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

- बच्चों को ले जाने वाले वाहन में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए।
- स्कूली वाहनों में निर्धारित संख्या से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता है।
- बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बस में दरवाजा बंद होने वाला होना चाहिए।
- बच्चों के नाम, कक्षा, पता और स्टॉप प्वाइंट की सूची चालक के पास होनी चाहिए।
- स्कूल बसों में फर्स्ट एड बाक्स और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से मौजूद हों।
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