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प्रत्याशी को खोलना पड़ेगा जीरो एकाउंट

Fri, 11 Apr 2014 04:43 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 11 Apr 2014 04:43 PM IST
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candidate must have zero account

लोकसभा चुनाव के प्रत्येक प्रत्याशी को जीरो एकाउंट खोलना पड़ेगा। इस खाते के माध्यम से ही पूरे चुनाव का खर्च किया जाएगा।

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कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 20 हजार रुपये का नकद भुगतान कर सकता है। इससे अधिक धनराशि का भुगतान चेक से होगा।

निर्वाचन सेल का गठन
लोकसभा प्रत्याशियों के आय-व्यय पर नजर रखने के लिए निर्वाचन व्यय सेल का गठन किया गया है। सेल का प्रभारी मुख्य कोषाधिकारी जगत सिंह चौहान को बनाया गया है।

प्रत्येक प्रत्याशी को मतदान के दिन तक तीन बार अपने खर्च का मिलान शैडो आब्जर्वेशन रजिस्टर से कराना होगा। यह रजिस्टर जिला निर्वाचन अधिकारी तैयार करा रहे हैं।
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व्यय पंजिका की होगी जांच
उन्होंने बताया कि सेल समय-समय पर प्रत्याशी की व्यय पंजिका की जांच करता रहेगा। सेल प्रत्याशियों के एजेंटों को व्यय संबंधी रिकार्ड के रख-रखाव के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करके नए दिशा-निर्देशों के संबंध में बताएगा।
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रजिस्टर में खर्च धनराशि दर्ज करने के साथ निर्धारित दर भी दर्ज की जाएगी। वीडियो निगरानी टीम रैली, सभा, पदयात्रा, नुक्कड़ नाटक की वीडियोग्राफी की सीडी उसी दिन या अगले दिन टीम को उपलब्ध कराएगी।


विज्ञापन के संबंध में दिशा निर्देश जारी
इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडिया में विज्ञापन और पेड न्यूज के संबंध में आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अगर विज्ञापन और न्यूज में निर्देशों का उल्लंघन होगा तो इसे प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ दिया जाएगा। मीडिया प्रमाण एवं अनुश्रवण समिति का प्रभारी सीडीओ आलोक पांडेय को बनाया गया है।

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