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हाईकोर्ट के आदेश से बौखलाए बिल्डर
अमर उजाला, देहरादून
Updated Tue, 03 Sep 2013 04:17 PM IST
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प्रदेश में नदियों के किनारे दो सौ मीटर दूरी तक निर्माण पर रोक के हाईकोर्ट का आदेश से बिल्डर, भूमाफिया बौखलाए हुए हैं।
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कोर्ट के आदेश पर प्रशासन और एमडीडीए ठीक से कार्रवाई करे तो नदी किनारे जमीन खरीद चुके और प्लाटिंग कर चुके बिल्डरों को कदम खींचने होंगे।
यहां हो चुकी प्लाटिंग
प्रेमनगर, सहस्त्रधारा रोड, शिमला बाईपास, राजपुर रोड, आम वाला, पौंधा, कैंट, मोथरोवाला आदि क्षेत्रों में नदियों के किनारे बिल्डरों ने प्लाटिंग के लेआउट स्वीकृत कराए हैं। यहां नदी किनारे कई अवैध प्लाटिंग हैं।
खरीदार होंगे परेशान
हाईकोर्ट के आदेश का सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को उठाना होगा, जिन्होंने भूमाफिया के झांसे में आकर नदियों के किनारे प्लाट खरीदे हैं।
खूब दिखाते हैं सपने
बिल्डर और भूमाफिया नदियों के किनारे कालोनी विकसित करने का सपना लोगों को दिखाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों के लोगों को ऐसा ही झांसा देकर नदी किनारे की जमीनों की बिक्री की जा सकती है।
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जमीन खरीदनी है, रखें ध्यान
-जमीन खरीदने से पहले मौके पर जाकर स्थिति जरूर देखें
-खरीदी जाने वाली जमीन की दूरी नदी से कितनी है, पता लगाएं
-तहसील में भी राजस्व अभिलेखों की पड़ताल करें
-एमडीडीए से जमीन का भू उपयोग जरूर चेक करें
कोर्ट के आदेश के बाद शासन की ओर से निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। जो भी निर्देश आएगा, उसी के अनुरूप कदम उठाया जाएगा।
- आर मीनाक्षी सुंदरम, वीसी एमडीडीए
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