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ध्यान दें, 31 मार्च के बाद बंद हो जाएंगे बीएस 4 श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण
Sun, 08 Mar 2020 07:46 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Sun, 08 Mar 2020 07:46 PM IST
सार
- परिवहन विभाग ने 25 मार्च तय की आवेदन करने की अंतिम तिथि
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
विस्तार
परिवहन विभाग बीएस 4 श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण 31 मार्च तक करेगा। विभाग ने बीएस 4 वाहन बेचने वाले सभी डीलर्स को पंजीकरण आवेदन 25 मार्च तक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पास करने का आदेश जारी किया है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1 अप्रैल से बीएस 4 श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा। ऐसे में वाहन डीलर्स इस श्रेणी के वाहन 31 मार्च के बाद पंजीकृत नहीं करवा सकेंगे। वाहन बेचने के बाद उसके पंजीकरण की प्रक्रिया डीलर ही करता है।
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ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से निर्धारित शुल्क व कर आदि का भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में आरटीओ कार्यालय के लिए चार दिन का समय तय किया है। उप परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि वाहन मालिक 25 मार्च तक खरीदे गए वाहन का पंजीकरण डीलर के माध्यम से भेज दें।
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यह आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। विभाग ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को इस दौरान अवकाश के दिनों में भी कार्य कर पंजीकरण फाइलों को निपटाने के लिए कहा है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।