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सगी बहन से दुष्कर्म के दोषी भाई को 10 साल कैद

Tue, 21 Dec 2021 01:15 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 21 Dec 2021 01:15 AM IST
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Brother convicted of raping real sister gets 10 years imprisonment
सगी बहन से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के दोषी भाई को कोर्ट ने 10 साल कठोरा कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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घटना ऋषिकेश थाना क्षेत्र की है। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी अपने बेटे को ट्यूशन छोड़कर घर वापस आ रही थी। इसी दौरान उसका सगा भाई भी वहां से गुजर रहा था। वह बहुत देर से इस बात की ताक में था कि कब वह अकेली मिले। मौका देखते ही उसने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया। जब उसने शोर मचाया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
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पांच अक्तूबर 2020 को महिला का पति जब रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा था तो उसका भाई पैरों में पड़ गया। उसने मकान मालिक के सामने इस बात को स्वीकार किया और अपनी गलती भी मानी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में कुल छह गवाह पेश किए गए। जबकि, बचाव पक्ष की ओर से केवल आरोपी ही गवाह बना था। अभियोजन के गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया। दोषी को दुष्कर्म में 10 साल कैद और 30 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई। जबकि, जान से मारने की धमकी के दोष में एक साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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