राज्यमंत्री रेखा आर्या के पति साहू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जमीन सौदे में फंसे गिरधारी लाल साहू को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। न्यायाधीश एनएस धानिक की एकलपीठ ने अगली सुनवाई तक गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में एसएसपी उधमसिंह नगर और शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। किच्छा निवासी रमेश चंद्र तिवाड़ी ने जमीन सौदे में गड़बड़ी समेत अन्य आरोप लगाते हुए उत्तराखंड की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्या के पति साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर धारा 420, 467, 506, 34, 120बी के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए साहू ने हाईकोर्ट की शरण ली और कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ चार्जशीट को निरस्त करने की मांग की है।
यह था मामला
वनखंडी नाथ देवरिया चुटकी में रमेश चंद्र तिवाड़ी, बबली, दिनेश कुमार और अन्य ने गिरधारी लाल साहू प्लॉट खरीदे थे। 2012 में इन प्लाटों की रजिस्ट्री भी हो गई। जब खरीदार प्लॉट पर कब्जा लेने गए तो पता चला कि प्लॉट किसी और के हैं।
इस पर याचीगण गिरधारी लाल साहू से मिले तो उसने 400 रुपये प्रतिगज के हिसाब से उक्त से अतिरिक्त पैसा लेकर जमीन पर उन्हें कब्जा दिलाने का भरोसा दिलाया। बाकायदा चेक से भुगतान ले लिया। इसके बावजूद खरीदारों को जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया। इस पर खरीदारों ने 2016 में साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।