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भाजपा नेता #मीटू प्रकरण: पीड़िता ने संजय कुमार पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

Sun, 20 Jan 2019 10:21 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sun, 20 Jan 2019 10:21 AM IST
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bjp leader metoo case victim sexual assault allegation on sanjay kumar
Rape Victim - फोटो : Amar Ujala Graphics

मीटू प्रकरण में सुर्खियों में आए भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार के खिलाफ शनिवार को दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया।

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उनके खिलाफ पहले से दर्ज छेड़छाड़, लज्जा भंग के मुकदमे में शनिवार को दुष्कर्म की धारा 376 आईपीसी और जोड़ दी गई है। शनिवार को  दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164  (सीआरपीसी) के तहत न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय शिखा भंडारी की कोर्ट में भी पीड़िता के कलमबंद बयान में दुष्कर्म का आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया। एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा जोड़ने की पुष्टि की है। 
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जानकारी के मुताबिक पुलिस को धारा 161 के तहत दिए बयान में पीड़िता ने संजय कुमार पर नशीली चाय पिलाकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का भय दिखाकर फिर अलग-अलग तारीखों में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने घटनास्थल बसंत विहार थाना क्षेत्र स्थित आर्शीवाद एंक्लेव स्थित एक घर बताया।

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लोकलाज के भय से उसने यह बात छुपाई

एफआईआर में दुष्कर्म की बात न लिखाने के सवाल पर पीड़िता ने पुलिस को तर्क दिया था कि लोकलाज के भय से उसने यह बात छुपाई। यह बात वह कोर्ट के सामने बताना चाहती थी। दुष्कर्म का तथ्य सामने आने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है। फिलहाल संजय कुमार के लिए फौरी राहत की बात यह है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा था।  

 गौरतलब है कि भाजपा से ही जुड़ी एक युवती ने प्रदेश भाजपा के महामंत्री (संगठन) संजय कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर सूबे की सियासत को गरमा दिया था। महिला कार्यकर्ता का आरोप था कि संजय कुमार ने उसे अश्लील मैसेज भेजे, छेड़छाड़ की । उसकी लज्जा भी भंग की।

नैनीताल हाईकोर्ट ने संजय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिकायत के बाद भी आरोपी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी गई। इसके बाद पीड़िता ने अमर उजाला दफ्तर आकर आपबीती सुनाते हुए साक्ष्य उपलब्ध कराए थे।  

अमर उजाला में मामला प्रकाशित होने के बाद मीटू प्रकरण मीडिया की सुर्खियां बन गया। संजय कुमार को संगठन मंत्री के पद से अगले दिन ही हटा दिया गया। एसएसपी ने पीड़िता द्वारा लगाए आरोपों की जांच एसपी देहात को सौंपी थी। एसपी देहात की जांच रिपोर्ट के आधार पर पांच जनवरी को कोतवाली में संजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।

पुलिस ने पहले धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए और फिर पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराने का निर्णय लिया था। शनिवार को पीड़िता न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय की अदालत मेें बयान कराए गए। बता दें कि इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते संजय कुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संजय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 

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