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Dehradun News: नाबालिग से दुष्कर्म में बुआ के बेटे को 20 साल की सजा
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II- मामले में नवंबर 2021 में दर्ज हुआ था मुकदमा, कोर्ट ने 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया
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Iअपर जिला एवं सेशन जज एफटीसी (पोक्सो) पंकज तोमर की कोर्ट ने मामा की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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Iमामले में पीड़िता की माता ने डालनवाला कोतवाली में सात नवंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी 13 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब होने पर डाॅक्टर के पास गई तो पता चला कि वह सात माह की गर्भवती है। बेटी से पूछा तो पता चला कि उसकी बुआ का बेटा कई माह घर में रहकर दुष्कर्म किया और घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने 10 जनवरी 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।I
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II- मामले में नवंबर 2021 में दर्ज हुआ था मुकदमा, कोर्ट ने 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया
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Iअपर जिला एवं सेशन जज एफटीसी (पोक्सो) पंकज तोमर की कोर्ट ने मामा की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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Iमामले में पीड़िता की माता ने डालनवाला कोतवाली में सात नवंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी 13 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब होने पर डाॅक्टर के पास गई तो पता चला कि वह सात माह की गर्भवती है। बेटी से पूछा तो पता चला कि उसकी बुआ का बेटा कई माह घर में रहकर दुष्कर्म किया और घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने 10 जनवरी 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।I
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