फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Approval granted for formation of a Directorate of Prosecution in every district Uttarakhand Cabinet Decision

Uttarakhand News: हर जिले में अभियोजन निदेशालय गठन को मंजूरी, नए कानूनों के तहत हुई व्यवस्था

Sat, 13 Dec 2025 03:11 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 13 Dec 2025 03:11 PM IST
सार

हर जिले में अभियोजन निदेशालय गठन को मंजूरी दी गई है। राज्य स्तरीय अभियोजन निदेशालय देहरादून में होगा।

विज्ञापन
Approval granted for formation of a Directorate of Prosecution in every district Uttarakhand Cabinet Decision
बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य के प्रत्येक जिले में अभियोजन निदेशालय के गठन को राज्य मंत्री मंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह प्रावधान किया गया है। इन निदेशालयों का काम अदालतों में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने और तेज व पारदर्शी न्याय को बढ़ावा देना होगा। जिला स्तरीय अभियोजन निदेशालयों के ऊपर एक राज्य स्तरीय निदेशालय देहरादून में स्थापित किया जाएगा।

विज्ञापन

पिछले साल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 को लागू किया गया था। इस कानून की धारा 20 में यह प्रावधान किया गया है। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने देहरादून में राज्य अभियोजन निदेशालय के गठन को मंजूरी दी है। इसमें एक अभियोजन निदेशक होंगे। जबकि, उनके सहयोग के लिए निदेशालय में उप निदेशक और सहायक निदेशक भी हो सकते हैं। जिला स्तरीय निदेशालयों की कमान डिप्टी निदेशक के हाथ में होगी। गृह सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि अभियोजन निदेशक के लिए 15 साल तक प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता या फिर सेवानिवृत्त सेशन जज पात्र होंगे।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें...Chamoli: बर्फबारी के बाद हिमस्खलन पर कैमरों से रहेगी नजर, रैणी आपदा से लिया कंपनी ने सबक, नियमित होगी निगरानी

विज्ञापन
विज्ञापन

जबकि, अभियोजन निदेशक के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। जिला स्तरीय अभियोजन निदेशालय में 15 साल की अभियोजन सेवा वाले अधिकारी ही पात्र होंगे। नई व्यवस्था के तहत सात वर्ष से कम सजा वाले मामलों में जिला स्तरीय निदेशालयों में अपील की जा सकती है। जबकि, इससे ऊपर वाले प्रकरणों में राज्य अभियोजन निदेशालय में अपील अभियोजन निदेशक के स्तर से की जाएगी।



 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed