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Ankita Murder Case: हाईकोर्ट ने एसआईटी से किया जवाब तलब, कहा- लिखित में दें रिजॉर्ट से क्या सबूत जुटाए

Thu, 03 Nov 2022 05:49 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 03 Nov 2022 05:49 PM IST
सार

कोर्ट ने एसआईटी को लिखित रूप से यह बताने को कहा है कि रिजॉर्ट में जिस स्थान पर बुलडोजर चलाया गया, वहां से कौन-कौन से सबूत एकत्र किए गए।

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Ankita Murder Case: Uttarakhand high court Asks SIT to submit report what evidence collected from resort
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

विस्तार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज ऋषिकेश के चीला क्षेत्र में रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने एसआईटी को लिखित रूप से यह बताने को कहा है कि रिजॉर्ट में जिस स्थान पर बुलडोजर चलाया गया, वहां से कौन-कौन से सबूत एकत्र किए गए। कोर्ट ने एसआईटी को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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गुरुवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस व एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छिपा रही है।
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एसआईटी ने अभी तक रिसेप्शनिस्ट के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। जिस दिन उसका शव बरामद हुआ था उसी दिन शाम को अंकिता का कमरा तोड़ दिया गया। जब रिसेप्शनिस्ट के शव का पोस्टमार्टम हुआ था, पुलिस ने बिना किसी महिला डॉक्टर की उपस्थिति में कराया, जो सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के विरुद्ध है।

मेडिकल कराते समय एक महिला का होना आवश्यक था, जो इस केस मे पुलिस ने नहीं किया। जिस दिन उसकी हत्या हुई थी, उस दिन छह बजे अभियुक्त पुलकित उसके कमरे में था, वह रो रही थी। याचिका में कहा गया है कि अंकिता के साथ दुराचार हुआ है, जिसे पुलिस नही मान रही है। पुलिस इस केस में लीपापोती कर रही है। इसलिए इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए।

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