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अंकिता हत्याकांड: SC ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब, रिपोर्ट जमा करने के लिए दिया दो हफ्ते का समय

Mon, 13 Mar 2023 06:57 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून
अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 13 Mar 2023 06:57 PM IST
सार

बीते 25 फरवरी को अंकिता के माता-पिता व ग्रामीण आशुतोष नेगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग गई है।

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Ankita murder case: Supreme Court seeks reply and status report from Uttarakhand government
अंकिता भंडारी - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता हत्याकांड की स्टेटस रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश करने के उत्तराखंड सरकार काे आदेश दिए हैं। अंकिता के माता-पिता व एक ग्रामीण ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में प्रकरण की पहली सुनवाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से प्रकरण की रिपोर्ट तलब की। बता दें कि परिजनों की ओर से दायर सीबीआई जांच की जनहित याचिका हाईकोर्ट नैनीताल में बीते दिसंबर माह में खारिज हो गई थी।

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जनपद पौड़ी के श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजनों व एक ग्रामीण ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ग्रामीण आशुतोष नेगी ने बताया कि अक्तूबर 2022 में प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने को लेकर हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर की गई थी जिसे दिसंबर 2022 में अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अंकिता की मां सोनी भंडारी, पिता वीरेंद्र भंडारी व मैंने सुप्रीम कोर्ट में बीते माह याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में प्रकरण की पहली सुनवाई जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वीआईपी का नाम घटना के छह माह बाद भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
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विधायक यमकेश्वर की पूरे घटनाक्रम में भूमिका संदिग्ध थी लेकिन जांच तो दूर इसको लेकर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई को लेकर भी अभी तक कोई सकारात्मक कदम सरकार ने नहीं उठाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजालविस ने बताया कि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना व केएम जोसेफ की बेंच ने अंकिता हत्याकांड को गंभीर घटना बताते हुए उत्तराखंड सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कहा कि अदालत ने प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

15 मार्च को होगी सौरभ की जमानत याचिका पर सुनवाई

अंकिता हत्याकांड के तीन आरोपियों में एक सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी मगर सुनवाई किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। अब अदालत इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई करेगी। जबकि नियमित केस में तीनों आरोपियों पर आरोप तय करने की तिथि यथावत 18 मार्च रखी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) जमानत याचिका बहस के लिए अगली तिथि लगा दी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि सोमवार को एक अधिवक्ता के पिता के निधन के कारण बार संघ के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। इस कारण अदालत में सुनवाई के लिए लगी एक हत्यारोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर बहस की तिथि बदलकर 15 मार्च कर दी गई है। अंकिता हत्याकांड के नियमित केस में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता पर आरोप तय करने के लिए 18 मार्च की तिथि यथावत है। आरोप तय होने के बाद सत्र परीक्षण शुरू हो जाएगा। 

ये था पूरा मामला

बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी। पता चला कि पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

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