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Ankita Murder Case: 10 मार्च से शुरू होगा सत्र परीक्षण, एडीजे कोर्ट में सुनवाई के लिए अगली तिथियां तय
Wed, 15 Feb 2023 06:33 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 15 Feb 2023 06:33 PM IST
सार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत में चल रहा अंकिता हत्याकांड का मामला बीते माह सत्र परीक्षण के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत के सुपुर्द कर दिया गया था।
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अंकिता हत्याकांड
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
विस्तार
कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार की अदालत में अंकिता हत्याकांड का सत्र परीक्षण अब 10 मार्च से शुरू होगा। 20 फरवरी को अदालत हत्यारोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथियां निर्धारित की हैं।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत में चल रहा अंकिता हत्याकांड का मामला बीते माह सत्र परीक्षण के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत के सुपुर्द कर दिया गया था। डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नैनीताल में प्रशिक्षण में होने के कारण इसमें अगली तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं।
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बचाव पक्ष की ओर से दाखिल सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर अदालत 20 फरवरी को सुनवाई करेगी। 10 मार्च को तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित पर व्यक्तिगत रूप से आरोप तय किए जाएंगे।
इस मौके पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए संबंधित जेल प्रशासन को सूचना दी जाएगी। उधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि निचली अदालत में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी सौरभ भास्कर की ओर से एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। इसमें सुनवाई की तिथि 20 फरवरी तय हुई है।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत में चल रहा अंकिता हत्याकांड का मामला बीते माह सत्र परीक्षण के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत के सुपुर्द कर दिया गया था। डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नैनीताल में प्रशिक्षण में होने के कारण इसमें अगली तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं।
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इस मौके पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए संबंधित जेल प्रशासन को सूचना दी जाएगी। उधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि निचली अदालत में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी सौरभ भास्कर की ओर से एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। इसमें सुनवाई की तिथि 20 फरवरी तय हुई है।