फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   age limit in public service

35 साल के बाद नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

Tue, 24 Dec 2013 10:01 AM IST
अमर उजाला, देहरादून/हल्द्वानी
अमर उजाला, देहरादून/हल्द्वानी Updated Tue, 24 Dec 2013 10:01 AM IST
विज्ञापन
age limit in public service
राज्य में सरकारी नौकरी के लिए प्रदेश के युवाओं की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद नया शासनादेश जारी कर दिया गया है।
विज्ञापन


शासनादेश के मुताबिक अब राज्य के युवाओं के लिए भी उम्र सीमा 35 साल ही होगी। शासन का यह आदेश हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

2012 में लागू हुई थी व्यवस्था
अगस्त 2012 में राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए अन्य प्रदेशों के युवाओं के लिए 35 वर्ष और स्थानीय युवाओं की अधिकतम उम्र की सीमा 40 वर्ष होगी। इस फैसले को 2013 के शुरुआती दौर में सरकार ने लोक सेवा आयोग के अधीन आने वाली नौकरियों पर भी लागू कर दिया।
विज्ञापन


सरकार के इस फैसले को डॉ. अनिल कुमार नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को भेदभावपूर्ण माना। लगभग डेढ़ माह पहले फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और मामले की सुनवाई जारी रखी।
विज्ञापन
विज्ञापन


विधिक सलाह के बाद लिया फैसला
इसी बीच शासन के सामने विधिक कठिनाई आई तो महाधिवक्ता से परामर्श लिया गया। इसके बाद सोमवार को जारी शासनादेश में कार्मिक विभाग की तरफ से हाईकोर्ट के स्थगनादेश के आलोक में सभी सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा 40 से घटाकर 35 कर दी गई।

यह शासनादेश इस मामले में हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे माना जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed