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35 साल के बाद नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
अमर उजाला, देहरादून/हल्द्वानी
Updated Tue, 24 Dec 2013 10:01 AM IST
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राज्य में सरकारी नौकरी के लिए प्रदेश के युवाओं की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद नया शासनादेश जारी कर दिया गया है।
शासनादेश के मुताबिक अब राज्य के युवाओं के लिए भी उम्र सीमा 35 साल ही होगी। शासन का यह आदेश हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
2012 में लागू हुई थी व्यवस्था
अगस्त 2012 में राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए अन्य प्रदेशों के युवाओं के लिए 35 वर्ष और स्थानीय युवाओं की अधिकतम उम्र की सीमा 40 वर्ष होगी। इस फैसले को 2013 के शुरुआती दौर में सरकार ने लोक सेवा आयोग के अधीन आने वाली नौकरियों पर भी लागू कर दिया।
सरकार के इस फैसले को डॉ. अनिल कुमार नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को भेदभावपूर्ण माना। लगभग डेढ़ माह पहले फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और मामले की सुनवाई जारी रखी।
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विधिक सलाह के बाद लिया फैसला
इसी बीच शासन के सामने विधिक कठिनाई आई तो महाधिवक्ता से परामर्श लिया गया। इसके बाद सोमवार को जारी शासनादेश में कार्मिक विभाग की तरफ से हाईकोर्ट के स्थगनादेश के आलोक में सभी सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा 40 से घटाकर 35 कर दी गई।
यह शासनादेश इस मामले में हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे माना जाएगा।
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शासनादेश के मुताबिक अब राज्य के युवाओं के लिए भी उम्र सीमा 35 साल ही होगी। शासन का यह आदेश हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
2012 में लागू हुई थी व्यवस्था
अगस्त 2012 में राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए अन्य प्रदेशों के युवाओं के लिए 35 वर्ष और स्थानीय युवाओं की अधिकतम उम्र की सीमा 40 वर्ष होगी। इस फैसले को 2013 के शुरुआती दौर में सरकार ने लोक सेवा आयोग के अधीन आने वाली नौकरियों पर भी लागू कर दिया।
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सरकार के इस फैसले को डॉ. अनिल कुमार नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को भेदभावपूर्ण माना। लगभग डेढ़ माह पहले फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और मामले की सुनवाई जारी रखी।
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विधिक सलाह के बाद लिया फैसला
इसी बीच शासन के सामने विधिक कठिनाई आई तो महाधिवक्ता से परामर्श लिया गया। इसके बाद सोमवार को जारी शासनादेश में कार्मिक विभाग की तरफ से हाईकोर्ट के स्थगनादेश के आलोक में सभी सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा 40 से घटाकर 35 कर दी गई।
यह शासनादेश इस मामले में हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे माना जाएगा।