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RTI से संतुष्ट न होने पर अपील में देना पड़ेगा शपथ पत्र
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 15 Dec 2016 09:19 AM IST
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आरटीआई
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सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से संतुष्ट न होने पर अपील में जाने के लिए अब शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसके साथ ही अपील में जाने की अवधि भी निर्धारित की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत पत्र देकर गैर जरूरी जानकारी मांगने वालों पर अंकुश लगाने के लिए शासन अधिनियम की नियमावली में संशोधन करने जा रहा है।
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इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव पास करके न्याय विभाग को भेज दिया है। इसके बाद आदेश जारी हो जाएगा। अधिनियम की धारा 18 के तहत सूचना से संतुष्ट न होने पर अपील किए जाने की व्यवस्था है। अभी तक अपील में जाने के लिए कोई समय तय नहीं था।
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अपील की समय सीमा एक वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है। अपील में जाने वाले व्यक्ति को शपथ पत्र के साथ प्राप्त जानकारी से संतुष्ट न होने का कारण भी बताना पड़ेगा। अगर अपील में जाने वाले व्यक्ति का द्वेष भाव सिद्ध हो जाता है तो कार्रवाई का भी प्रावधान होगा।
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अधिकारियों पर लगाए जाने वाले अर्थ दंड को वेतन से काटने के अलावा धनराशि नगद भी जमा की सकेगी। अर्थ दंड की किस्त भी बांधी जा सकेगी। सूचना दिए जाने वाले पत्र पर आरटीआई का चिन्ह (लोगो) लोक सूचना अधिकारी का ई-मेल और दूरभाष नंबर भी अंकित रहेगा।
बताया जा रहा है कि विभागों के पास आरटीआई के तहत सूचना मांगे जाने संबंधी पत्रों का अधिक भार हो गया है। इसमें बहुत से पत्रों में कोई गंभीर और तार्किक जानकारी नहीं मांगी गई है। कुछ लोग आरटीआई के अधिकार का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।