फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Action will be taken against minors driving vehicles, starting November 1st.

Dehradun News: नाबालिगों के वाहन चलाने पर एक नवंबर से होगी कार्रवाई

Fri, 23 Oct 2026 07:05 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 07:05 PM IST
विज्ञापन
Action will be taken against minors driving vehicles, starting November 1st.
मसूरी। शहर में नाबालिग छात्र-छात्राओं के दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए कोतवाली पुलिस ने सख्ती की तैयारी कर ली है। पुलिस ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र भेजकर विद्यालय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने और नाबालिग बच्चों को वाहन लेकर स्कूल आने से रोकने के निर्देश दिए हैं। पुलिस एक नवंबर से अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन

कोतवाली मसूरी के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह गहलावत की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि थाना क्षेत्र में कई नाबालिग छात्र-छात्राएं बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाकर स्कूल आ-जा रहे हैं। कई बार उनके तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इससे बच्चों के साथ ही आम लोगों की सुरक्षा को भी खतरा बना हुआ है। पुलिस ने प्रधानाचार्यों से कहा है कि विद्यालयों में प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। विद्यालय परिसर और आसपास नाबालिग विद्यार्थियों को दोपहिया या चारपहिया वाहन लाने और पार्क करने की अनुमति न दी जाए।
विज्ञापन


अभिभावकों को भी किया जाएगा जागरूक

पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से अभिभावकों को पत्र, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया और अभिभावक-शिक्षक बैठकों के माध्यम से जागरूक करने को कहा है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने के लिए न दें। पत्र में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम की धारा का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी गई है कि नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन स्वामी या अभिभावक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें 25 हजार रुपये तक जुर्माना, तीन वर्ष तक की सजा, वाहन का पंजीकरण निरस्त किए जाने और संबंधित नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस न दिए जाने जैसे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह गहलावत ने स्कूल प्रबंधन से अभियान में सहयोग करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed