फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Aadhaar and Pan Card link necessary till 31 December 2019

आधार से लिंक नहीं किया तो पांच दिन बाद रद्द हो सकता है पैन कार्ड

Thu, 26 Dec 2019 10:23 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Thu, 26 Dec 2019 10:23 AM IST
सार

  • 31 दिसंबर तक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक
  • कई बार बढ़ाई जा चुकी समयसीमा, अब मौका मिलना मुश्किल

विज्ञापन
Aadhaar and Pan Card link necessary till 31 December 2019
पैन कार्ड

विस्तार

अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने में केवल पांच दिन का समय शेष है। उसके बाद आपका पैन कार्ड रद्द भी हो सकता है।

विज्ञापन


दरअसल, आयकर विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है कि पैन कार्ड को आधार से 31 दिसंबर 2019 तक लिंक आवश्यक रूप से करा लें। लिंक करने की दो प्रक्रियाएं हैं। इनमें से कोई भी प्रक्रिया अपनाकर आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। नए पैन कार्ड लेने वालों को पहले से आधार नंबर देने पर पैन कार्ड जारी किया जा रहा है।
विज्ञापन


वेबसाइट से ऐसे करें लिंक

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हो सकता है कि आपका आधार, पैन से लिंक हो। फिर भी अगर चेक करना है तो सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं। यहां अपना पैन नंबर यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि से लॉगिन करें। उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग टैब पर क्लिक करें। यहां लिंक आधार के बटन पर क्लिक करें। अगर आपका आधार पहले से लिंक होगा तो आधार लिंक है लिखा हुआ आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

एसएमएस से ऐसे करें लिंक

सबसे पहले अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में UIDPANस्पेस12 अंक का आधार नंबरस्पेस10 अंक का पैन नंबर टाइप करें। इसके बाद यह मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें। आपका आधार, पैन से लिंक हो जाएगा।

ऐसे भी करा सकते हैं लिंक

अपने नजदीकी पैन सर्विस सेंटर जाएं। यहां से आधार लिंक करने का फॉर्म लें। इसे भरकर आधार की कॉपी के साथ जरूरी दस्तावेज भी लगा दें। इसके लिए कुछ शुल्क भी देय होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed