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Dehradun News: देवदार के पेड़ों की अवैध कटान और बिक्री पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना
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Iमशक खत बिंसोन में सात गावों की महापंचायत में ग्रामीणों ने लिए कई कड़े निर्णयI
विकासखंड के मशक खत बिंसोन में देवदार के पेड़ों के अवैध कटान और बिक्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। शराब, स्मैक आदि नशीले पदार्थोंं की बिक्री और खरीद करने वालों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा।
बिंसोन गांव में बुधवार को मशक खत के कोटी, त्यूना, मंगटाड, हरटाड़, सेंटाड, मशक और रजाणू गांव के ग्रामीणों ने महापंचायत की। अध्यक्षता सदर स्याणा फेतह सिंह ने की। महापंचायत में ग्रामीणो ने सूखे नशे की चपेट में आ रहे युवा वर्ग के प्रति चिंता व्यक्त की। सर्वसम्मति से कई कड़े नियम बनाए। मशक खत के सदर स्याणा फतेह सिंह ने कहा कि सूखे नशे के सेवन से युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रहा है। कहा कि क्षेत्र में नशे पर अंकुश लगाने के लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को संगठित होकर आगे आना होगा।
उन्होंने कहा कि चकराता वन प्रभाग की ओर से बीते साल अगस्त में कनासर रेंज की मिसऊ बीट में सघन छापामारी और तलाशी अभियान चलाया गया था। यहां देवदार और कैल प्रजाति के 4500 स्लीपर बरामद हुए थे। इससे क्षेत्र की बड़ी किरकिरी हुई थी। बताया कि देवदार की अवैध कटान, तस्करी और बिक्री करने वालों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा।
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उन्होंने कहा कि खत सीमा में कच्ची पक्की शराब, बीयर, भांग, गांजा, चरस, स्मैक की बिक्री और खरीदारी करने वाले व्यक्ति पर 11-11 हजार रुपये दंड लगाया जाएगा। सीमा क्षेत्र में जुआ खेलते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड की कार्रवाई होगी। प्रतिबंधित कार्यों की सूचना देने वाले व्यक्ति को खत की और से 501 रुपये का सम्मान मिलेगा।
इस दौरान जगत राम नौटियाल, दीवान शर्मा, जगत सिंह राणा, सबल सिंह, राम सिंह, जवाहर सिंह, दीवान सिंह आदि उपस्थित रहे।
पांच से आठ हजार रुपये एक स्लीपर की कीमत
- सरकारी रेट के अनुसार सात फीट लंबे, 10 इंच चौड़ाई और पांच इंच मोटाई वाले देवदार के स्लीपर की कीमत करीब पांच हजार रुपये होती है। वहीं, बाहरी राज्यों में एक स्लीपर के लिए करीब सात से आठ हजार रुपये मिलते हैं। देवदार संरक्षित प्रजाति के पेड़ों की श्रेणी में आता है।
Iखत समूह कोष में जमा होगा अर्थदंडI
- खत स्याणा फतेह सिंह ने बताया कि जुर्माने की धनराशि खत समूह में जमा की जाएगी। बताया कि ग्रामीणों की सहमति पर धनराशि का प्रयोग धार्मिक या सामाजिक कार्य के लिए किया जाएगा।
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विकासखंड के मशक खत बिंसोन में देवदार के पेड़ों के अवैध कटान और बिक्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। शराब, स्मैक आदि नशीले पदार्थोंं की बिक्री और खरीद करने वालों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा।
बिंसोन गांव में बुधवार को मशक खत के कोटी, त्यूना, मंगटाड, हरटाड़, सेंटाड, मशक और रजाणू गांव के ग्रामीणों ने महापंचायत की। अध्यक्षता सदर स्याणा फेतह सिंह ने की। महापंचायत में ग्रामीणो ने सूखे नशे की चपेट में आ रहे युवा वर्ग के प्रति चिंता व्यक्त की। सर्वसम्मति से कई कड़े नियम बनाए। मशक खत के सदर स्याणा फतेह सिंह ने कहा कि सूखे नशे के सेवन से युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रहा है। कहा कि क्षेत्र में नशे पर अंकुश लगाने के लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को संगठित होकर आगे आना होगा।
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उन्होंने कहा कि चकराता वन प्रभाग की ओर से बीते साल अगस्त में कनासर रेंज की मिसऊ बीट में सघन छापामारी और तलाशी अभियान चलाया गया था। यहां देवदार और कैल प्रजाति के 4500 स्लीपर बरामद हुए थे। इससे क्षेत्र की बड़ी किरकिरी हुई थी। बताया कि देवदार की अवैध कटान, तस्करी और बिक्री करने वालों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा।
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उन्होंने कहा कि खत सीमा में कच्ची पक्की शराब, बीयर, भांग, गांजा, चरस, स्मैक की बिक्री और खरीदारी करने वाले व्यक्ति पर 11-11 हजार रुपये दंड लगाया जाएगा। सीमा क्षेत्र में जुआ खेलते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड की कार्रवाई होगी। प्रतिबंधित कार्यों की सूचना देने वाले व्यक्ति को खत की और से 501 रुपये का सम्मान मिलेगा।
इस दौरान जगत राम नौटियाल, दीवान शर्मा, जगत सिंह राणा, सबल सिंह, राम सिंह, जवाहर सिंह, दीवान सिंह आदि उपस्थित रहे।
पांच से आठ हजार रुपये एक स्लीपर की कीमत
- सरकारी रेट के अनुसार सात फीट लंबे, 10 इंच चौड़ाई और पांच इंच मोटाई वाले देवदार के स्लीपर की कीमत करीब पांच हजार रुपये होती है। वहीं, बाहरी राज्यों में एक स्लीपर के लिए करीब सात से आठ हजार रुपये मिलते हैं। देवदार संरक्षित प्रजाति के पेड़ों की श्रेणी में आता है।
Iखत समूह कोष में जमा होगा अर्थदंडI
- खत स्याणा फतेह सिंह ने बताया कि जुर्माने की धनराशि खत समूह में जमा की जाएगी। बताया कि ग्रामीणों की सहमति पर धनराशि का प्रयोग धार्मिक या सामाजिक कार्य के लिए किया जाएगा।