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कंपाउंडिंग का आवेदन न करने पर सील होंगे भवन
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कंपाउंडिंग का आवेदन न करने पर सील होंगे भवन
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत कंपाउंडिंग (शमन) नहीं कराने वाले भवन सील किए जाएंगे। शुक्रवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सचिव ने अवर अभियंताओं को अवैध निर्माण चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन भवन स्वामियों ने कंपाउंडिंग का आवेदन नहीं किया है, उनके भवन सील करने के भी आदेश दिए। कहा कि समयसीमा खत्म होने के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत कंपाउंडिंग को लेकर प्राधिकरण कार्यालय पर इंजीनियरों और ऑर्किटेक्टों की बैठक हुई। जिसमें एमडीडीए सचिव पीसी दुम्का ने उन्हें वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की जानकारी दी। कहा कि बिल्डिंग प्लान जमा करने के दौरान वह तय मानकों का पालन करें। इस दौरान उन्होंने अवर अभियंता को अवैध निर्माणों को चिन्हित करने के आदेश दिए। साथ ही कंपाउंडिंग के लिए उनके द्वारा आवेदन न करने पर सील करने की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत नक्शा पास करने के साथ ही कुल कंपाउंडिंग (शमन) धनराशि का 50 फीसदी पहले जमा किया जाएगा।
बताया कि जो नक्शा ठीक नहीं होगा, उसे लेकर जो भी धनराशि जमा की गई होगी, उसे 15 दिन में वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने 31 मार्च तक हर हाल में अनियमित निर्माण को नए नियमों के तहत कंपाउंडिंग कराने की अपील की। कहा कि इस अवधि के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता एचएस राणा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर संजीवन सूठा, अवर अभियंता संजीव अग्रवाल, विनीत रस्तोगी आदि मौजूद रहे।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत कंपाउंडिंग (शमन) नहीं कराने वाले भवन सील किए जाएंगे। शुक्रवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सचिव ने अवर अभियंताओं को अवैध निर्माण चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन भवन स्वामियों ने कंपाउंडिंग का आवेदन नहीं किया है, उनके भवन सील करने के भी आदेश दिए। कहा कि समयसीमा खत्म होने के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत कंपाउंडिंग को लेकर प्राधिकरण कार्यालय पर इंजीनियरों और ऑर्किटेक्टों की बैठक हुई। जिसमें एमडीडीए सचिव पीसी दुम्का ने उन्हें वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की जानकारी दी। कहा कि बिल्डिंग प्लान जमा करने के दौरान वह तय मानकों का पालन करें। इस दौरान उन्होंने अवर अभियंता को अवैध निर्माणों को चिन्हित करने के आदेश दिए। साथ ही कंपाउंडिंग के लिए उनके द्वारा आवेदन न करने पर सील करने की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत नक्शा पास करने के साथ ही कुल कंपाउंडिंग (शमन) धनराशि का 50 फीसदी पहले जमा किया जाएगा।
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बताया कि जो नक्शा ठीक नहीं होगा, उसे लेकर जो भी धनराशि जमा की गई होगी, उसे 15 दिन में वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने 31 मार्च तक हर हाल में अनियमित निर्माण को नए नियमों के तहत कंपाउंडिंग कराने की अपील की। कहा कि इस अवधि के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता एचएस राणा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर संजीवन सूठा, अवर अभियंता संजीव अग्रवाल, विनीत रस्तोगी आदि मौजूद रहे।
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