{"_id":"5c59ecf7bdec22737e6afe24","slug":"71549397239-dehradun-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"चिकित्सकों को मिलेगा एसडीएसीपी का लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चिकित्सकों को मिलेगा एसडीएसीपी का लाभ
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चिकित्सकों को मिलेगा एसडीएसीपी का लाभ
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। प्रदेश के चिकित्सकों और दंत चिकित्सकों को विशेष डायनमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसडीएसीपी) का लाभ मिलेगा। सचिव स्वास्थ्य नितेश कुमार झा ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। उन्हें दुर्गम या पर्वतीय क्षेत्र की आवश्यक सेवा से एक बार राहत दी जाएगी।
राज्य मंत्रिमंडल की कुछ समय पूर्व हुई बैठक में चिकित्सकों व दंत चिकित्सकों को एसडीएसीपी का लाभ देने पर सहमति बनी थी। मंगलवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया गया। जिसके अनुसार चिकित्सकों को दो, पांच, सात व नौ वर्ष की आवश्यक सेवा में एक बार शिथिलीकरण दिया जाएगा। पहले क्रमश: चार, नौ, 13 और 20 वर्ष की सेवा में इसका लाभ दिया जाना था।
उन्होंने बताया कि एसडीएसीपी में अनाधिकृत रूप से लिए गए अवकाश और बिना वेतन अवकाश की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद की अवधि को ही अर्हकारी सेवा में जोड़ा जाएगा। यह शासनादेश 14 जुलाई 2016 तक संशोधित रहेगा।
विज्ञापन
प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डीपी जोशी ने शासनादेश जारी होने पर सीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के सैकड़ों चिकित्सकों को लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। प्रदेश के चिकित्सकों और दंत चिकित्सकों को विशेष डायनमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसडीएसीपी) का लाभ मिलेगा। सचिव स्वास्थ्य नितेश कुमार झा ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। उन्हें दुर्गम या पर्वतीय क्षेत्र की आवश्यक सेवा से एक बार राहत दी जाएगी।
राज्य मंत्रिमंडल की कुछ समय पूर्व हुई बैठक में चिकित्सकों व दंत चिकित्सकों को एसडीएसीपी का लाभ देने पर सहमति बनी थी। मंगलवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया गया। जिसके अनुसार चिकित्सकों को दो, पांच, सात व नौ वर्ष की आवश्यक सेवा में एक बार शिथिलीकरण दिया जाएगा। पहले क्रमश: चार, नौ, 13 और 20 वर्ष की सेवा में इसका लाभ दिया जाना था।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि एसडीएसीपी में अनाधिकृत रूप से लिए गए अवकाश और बिना वेतन अवकाश की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद की अवधि को ही अर्हकारी सेवा में जोड़ा जाएगा। यह शासनादेश 14 जुलाई 2016 तक संशोधित रहेगा।
विज्ञापन
प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डीपी जोशी ने शासनादेश जारी होने पर सीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के सैकड़ों चिकित्सकों को लाभ मिलेगा।