फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   सेवानिवृति के बाद होगी ‘पदोन्नति’

सेवानिवृति के बाद होगी ‘पदोन्नति’

Fri, 24 Aug 2018 02:24 AM IST
Updated Fri, 24 Aug 2018 02:24 AM IST
विज्ञापन
सेवानिवृति के बाद होगी ‘पदोन्नति’
सेवानिवृत्ति के बाद होगी ‘पदोन्नति’
विज्ञापन

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के फैसले के बाद प्रांतीय वन सेवा (पीएफएस) के तीन अफसरों के भारतीय वन सेवा (आइएफएस) का अधिकारी बनने का रास्ता साफ हो गया है। कैट के फैसले के मुताबिक इन अफसरों को 2002 और 2003 बैच के अफसरों के साथ वरीयता दी जाएगी। शासन के सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में अब राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार का भेजा जाएगा। खास बात यह है कि जिन तीन अफसरों को पदोन्नति दी जानी है वे तीनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
प्रांतीय वन सेवा के अफसर एसपी सिंह, एमके जोशी और एके उपाध्याय ने पीएफएस संवर्ग से आइएफएस संवर्ग में पदोन्नति को लेकर कैट में याचिका दाखिल की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए कैट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि तीनों अफसरों को पदोन्नति दी जाए। सूत्रों के मुताबिक कैट ने अपने फैसले में कहा है कि तीनोें अफसरों को 2002 व 2003 बैच का अधिकारी मानते हुए पदोन्नति दी जाए।
विज्ञापन

इस प्रकरण में खास बात यह है कि तीनों अफसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि सूत्राें का कहना है कि यदि तीनों अफसरों को पदोन्नति दी जाती है तो उन्हें संबंधित सभी वित्तीय लाभ मिलेंगे। दूसरी ओर इस संबंध में जब प्रमुख वन संरक्षक जयराज से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि कैट के फैसले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि कोई फैसला दिया गया है तो उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed