फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   50 percent relaxation on tax

केवल बच्चे ढोने पर टैक्स में 50 फीसदी छूट

Thu, 25 Jul 2013 10:24 AM IST
देहरादून/ब्यूरो
देहरादून/ब्यूरो Updated Thu, 25 Jul 2013 10:24 AM IST
विज्ञापन
50 percent relaxation on tax

स्कूल वैन संचालकों के लिए राहत भरी खबर है। स्कूल वैन का परमिट तो उन्हें नहीं मिल सकता है। लेकिन मोटर-मैक्सी कैब का परमिट लेकर वह स्कूली बच्चे ढो सकते हैं। इसके लिए उनको एक हलफनामा परिवहन विभाग में जमा करना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वह केवल स्कूली बच्चे ही ढोएंगे।

विज्ञापन


प्रति सीट 215 रुपये चुकाने होंगे
संभागीय परिवहन अधिकारी डीसी पठोई ने बताया कि विशेष से रूप से बच्चों की कैब के परमिट में वाहन चालकों को टैक्स में 50 फीसदी की छूट होगी। यानी इसके लिए वाहन मालिक को तीन माह में प्रति सीट 215 रुपये चुकाने होंगे। परमिट का चार्ज 1800 रुपये होगा। इस तरीके से परमिट लेने के लिए वाहन चालक बृहस्पतिवार से परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। परमिट के लिए कक्ष संख्या तीन में दो बाबू तैनात किए गए हैं।
विज्ञापन


परमिट की शर्तें
- सफेद रंग की बंद बॉडी वाहन, जिस पर पीले रंग पट्टी हो
- वाहन में लॉग बुक हो और इसे नियमित मेंटेन किया जाए
- अग्निशमन और फर्स्ट एड बाक्स वाहन में लगा हो
- बैग और पानी बोतल के वाहन में कैरियर लगा हो
- बारिश के दौरान बच्चों के बैग ढकने की व्यवस्था हो
- आगे लिखा हो कि वाहन केवल स्कूली बच्चे के लिए है
- परमिट धारक, चालक का नाम शीशे पर लिखा गया हो

खबर पर राय देने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed