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छात्रसंघ प्रत्याशियों से पांच-पांच हजार वसूली का नोटिस जारी
Updated Thu, 13 Sep 2018 02:08 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
राजधानी के कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव के प्रत्याशियों को नगर निगम ने पांच-पांच हजार रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है। नगर निगम के मुताबिक सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की वजह से यह वसूली की जाएगी। नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे ने सभी चुनाव अधिकारियों को नोटिस भेजा है।
नगर आयुक्त के मुताबिक सभी छात्रसंघ चुनावों के दौरान प्रत्याशियों ने सरकारी और निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री चस्पा की है। इसे नगर निगम से अपने स्तर से हटवा दिया है। उत्तरांचल लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2003 के तहत बैनर एवं पोस्टर लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम में दंड की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के तहत प्रत्याशियों पर दंड लगाया गया है। नगर आयुक्त ने डीएवी, डीबीएस, एमकेपी और एसजीआरआर पीजी कॉलेज के चुनाव अधिकारियों को यह नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि प्रति प्रत्याशी पांच-पांच हजार रुपये उनके चुनाव खर्च में जोड़ते हुए यह रकम निगम में शीर्घ जमा कराई जाए।
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गड़बड़ाएगा चुनाव खर्च का गणित
नगर निगम के इस नोटिस से छात्रसंघ चुनावों में शामिल होने वाले प्रत्याशियों के चुनाव का गणित गड़बड़ाएगा। दरअसल, डीएवी कॉलेज में चुनाव की खर्च सीमा 50 हजार रुपये और अन्य कॉलेजों में 25-25 हजार रुपये थी। इसी हिसाब से प्रत्याशी अपना खर्च कर चुके हैं। अब उनके लिए पांच-पांच हजार रुपये एडजस्ट करने में परेशानी खड़ी होनी लाजिमी है।
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राजधानी के कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव के प्रत्याशियों को नगर निगम ने पांच-पांच हजार रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है। नगर निगम के मुताबिक सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की वजह से यह वसूली की जाएगी। नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे ने सभी चुनाव अधिकारियों को नोटिस भेजा है।
नगर आयुक्त के मुताबिक सभी छात्रसंघ चुनावों के दौरान प्रत्याशियों ने सरकारी और निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री चस्पा की है। इसे नगर निगम से अपने स्तर से हटवा दिया है। उत्तरांचल लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2003 के तहत बैनर एवं पोस्टर लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम में दंड की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के तहत प्रत्याशियों पर दंड लगाया गया है। नगर आयुक्त ने डीएवी, डीबीएस, एमकेपी और एसजीआरआर पीजी कॉलेज के चुनाव अधिकारियों को यह नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि प्रति प्रत्याशी पांच-पांच हजार रुपये उनके चुनाव खर्च में जोड़ते हुए यह रकम निगम में शीर्घ जमा कराई जाए।
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गड़बड़ाएगा चुनाव खर्च का गणित
नगर निगम के इस नोटिस से छात्रसंघ चुनावों में शामिल होने वाले प्रत्याशियों के चुनाव का गणित गड़बड़ाएगा। दरअसल, डीएवी कॉलेज में चुनाव की खर्च सीमा 50 हजार रुपये और अन्य कॉलेजों में 25-25 हजार रुपये थी। इसी हिसाब से प्रत्याशी अपना खर्च कर चुके हैं। अब उनके लिए पांच-पांच हजार रुपये एडजस्ट करने में परेशानी खड़ी होनी लाजिमी है।
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