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Dehradun News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कठोर कारावास

Sun, 26 Jan 2025 01:17 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jan 2025 01:17 AM IST
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20 years rigorous imprisonment for rapist of a minor girl
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II- स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फरवरी 2022 की घटना में सुनाया फैसला
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Iकिशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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Iन्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार मुकदमा पांच फरवरी 2022 को सेलाकुई थाने में दर्ज किया गया था। एक 17 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को मसूरी एन्क्लेव सेलाकुई के रहने वाले गौरव रावत के खिलाफ शिकायत की थी। उसने बताया था कि वर्ष 2021 में उसकी गौरव से मुलाकात दोस्तों के माध्यम से हुई थी। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। किशोरी के अनुसार मुकदमा दर्ज होने से छह महीने पहले एक दिन उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। उस दिन घर में वह अपने 13 वर्षीय भाई के साथ अकेली थी। इस बात की जानकारी पता नहीं कैसे गौरव रावत को हो गई। गौरव ने किशोरी को घर के नीचे मिलने के लिए बुलाया और अपने घर ले गया। वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह घर आ गई।
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Iकुछ दिनों बाद किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो यह बात उसने अपनी मित्र को बताई। उसकी मित्र किशोरी को अस्पताल ले गई तो वहां पता चला कि वह गर्भवती है। किशोरी ने अपना गर्भपात कराना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। इस पर उसने अपनी दोस्त के साथ मिलकर एक महिला के माध्यम से गर्भपात कराया। इस महिला को 20 हजार रुपये दिए। ये रुपये उसने अपने दोस्तों से लिए। किशोरी ने यह सब गौरव रावत को बताया और कहा कि वह उसके दोस्तों के पैसे दे दे, लेकिन गौरव ने इन्कार कर दिया और उसे धमकाने लगा। इसके बाद किशोरी की मित्र ने उसे विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलवाया। उनके माध्यम से किशोरी ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और नियत तिथि पर चार्जशीट दाखिल की। अब न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सजा सुना दी है।I
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