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आठ साल की बच्ची से हैवानियत करने वाले दुष्कर्मी को 20 साल की कैद
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देहरादून। घर के पास खेल रही आठ साल की बच्ची का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इनमें से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना 11 जनवरी 2019 को पटेलनगर थाने में दर्ज की गई थी। बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया था उनकी आठ साल की बेटी घर के पास खेल रही थी। कई जगह तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके कुछ देर बाद ही बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई तो पड़ोस वाले इकट्ठा होकर वहां राह रहे जाबिर के घर पहुंचे। देखा कि जाबिर निर्वस्त्र था और बच्ची को खून निकल रहा है।
बच्ची ने बताया कि जाबिर उसे उठाकर अपने घर ले गया था। उसने बच्ची के साथ गलत काम किया। उसने बच्ची के गुप्तांग पर काटा भी, जिससे उसे खून निकल आया। बच्ची का अस्पताल में इलाज चला और पुलिस ने आरोपी जाबिर को गिरफ्तार कर लिया। एडवोकेट किशोर कुमार ने बताया कि इस मुकदमे में सात गवाहों की गवाही हुई। लगभग 10 से ज्यादा वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा गया। इस पर अदालत ने जाबिर को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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बच्ची के बयान सुनकर आया सबको रोना
बच्ची ने अदालत को बताया था कि जब वह घर के बाहर खेल रही थी तो एक अंकल आए और उसे उठाकर ले गए। वहां जाकर उसके साथ गलत काम किया। तमाम तरह की बातें बच्ची ने बताईं, इन बातों को सुनकर अदालत में अधिवक्ताओं समेत सभी को रोना आ गया।
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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना 11 जनवरी 2019 को पटेलनगर थाने में दर्ज की गई थी। बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया था उनकी आठ साल की बेटी घर के पास खेल रही थी। कई जगह तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके कुछ देर बाद ही बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई तो पड़ोस वाले इकट्ठा होकर वहां राह रहे जाबिर के घर पहुंचे। देखा कि जाबिर निर्वस्त्र था और बच्ची को खून निकल रहा है।
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बच्ची ने बताया कि जाबिर उसे उठाकर अपने घर ले गया था। उसने बच्ची के साथ गलत काम किया। उसने बच्ची के गुप्तांग पर काटा भी, जिससे उसे खून निकल आया। बच्ची का अस्पताल में इलाज चला और पुलिस ने आरोपी जाबिर को गिरफ्तार कर लिया। एडवोकेट किशोर कुमार ने बताया कि इस मुकदमे में सात गवाहों की गवाही हुई। लगभग 10 से ज्यादा वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा गया। इस पर अदालत ने जाबिर को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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बच्ची के बयान सुनकर आया सबको रोना
बच्ची ने अदालत को बताया था कि जब वह घर के बाहर खेल रही थी तो एक अंकल आए और उसे उठाकर ले गए। वहां जाकर उसके साथ गलत काम किया। तमाम तरह की बातें बच्ची ने बताईं, इन बातों को सुनकर अदालत में अधिवक्ताओं समेत सभी को रोना आ गया।