फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   20 years in prison for raping innocent

पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Mon, 28 Mar 2022 09:51 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 28 Mar 2022 09:51 PM IST
विज्ञापन
20 years in prison for raping innocent
पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष पोक्सो जज मीना देउपा की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 40 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना 14 जुलाई 2019 को रायवाला थाना क्षेत्र में हुई थी। पांच वर्षीय मासूम घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद उसके पिता ने बच्ची की चीख सुनी। वह घर के बाहर आए तो देखा कि सन्नी थापा उर्फ सूरज थापा निवासी रायवाला बच्ची को छोड़कर भाग रहा था। बच्ची के पिता ने उसे आवाज लगाई। आरोपी नहीं रुका तो उन्होंने बच्ची को देखा तो उसकी जींस खून से सनी थी। उन्होंने देखा तो बच्ची से दुष्कर्म किया गया था। वह बेटी को उपचार के लिए महिला अस्पताल हरिद्वार लेकर गए। बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे ऋषिकेश ऐम्स रेफर किया गया। बच्ची की दो सर्जरी हुईं, जिसके बाद उसकी जान बची। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना के दो दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। इसके अलावा दर्जनों लिखित साक्ष्यों को अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed