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Dehradun News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

Sat, 01 Jun 2024 05:24 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jun 2024 05:24 AM IST
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20 years imprisonment for the person who kidnapped and
स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। किशोरी को देहरादून रेलवे स्टेशन से अगवा कर युवक दिल्ली ले जाया गया था।
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दोषी पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने चार लाख रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिलाने के निर्देश भी जिला विधिक प्राधिकरण को दिए हैं। न्यायालय परिसर से दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। मामले में तीन मार्च 2022 को जीआरपी थाना देहरादून में मुकदमा दर्ज हुआ था। यूपी के मथुरा की रहने वाली महिला ने बताया था कि उनका परिवार एक मार्च को मसूरी घूमने आया था। तीन मार्च 2022 को वे सब मथुरा लौट रहे थे। देहरादून रेलवे स्टेशन पर वह ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान उनकी बेटी कुछ खाने के लिए रेलवे स्टेशन से बाहर चली गई। जब वह नहीं लौटी तो इधर-उधर तलाश की। पता नहीं चलने पर इसकी शिकायत जीआरपी को की गई।
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अगले दिन किशोरी का दिल्ली से फोन आया। पुलिस मौके पर पहुंची और इमरान निवासी नत्थी, कोसी कला, थाना मंडी मथुरा को गिरफ्तार कर उसके पास से किशोरी को बरामद कर लिया। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि वह इमरान को चार साल से जानती है। उसने अपना नाम गौरव बताया था। खुद को हिंदू बताता था और तिलक आदि लगाता था। उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। एक बार उसने उसकी अश्लील फोटो भी खींच ली। यह फोटो उसने अपनी पत्नी को दिखाई तो उसकी पत्नी मथुरा में उनके परिवार से लड़ने पहुंच गई। तब पता चला कि उसका नाम गौरव नहीं बल्कि इमरान है।
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वह लगातार उसका पीछा कर रहा था। घटना के दिन जब किशोरी रेलवे स्टेशन के बाहर निकली तो इमरान ने जबरदस्ती उसे ऑटो में बैठाया और आईएसबीटी ले गया। यहां से दिल्ली अपने दोस्त के कमरे पर ले गया। यहां भी उसने दुष्कर्म किया। मामले में अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इमरान को सजा सुनाई।
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