फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   dehradun news: 20 years imprisonment in minor sexual assualt

देहरादून: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Wed, 01 Sep 2021 11:08 AM IST
देहरादून ब्यूरो न्यजू डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यजू डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Wed, 01 Sep 2021 11:08 AM IST
सार

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 19 अक्तूबर 2017 को पटेलनगर थाने में स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर किशन उर्फ बंटी निवासी बिजनौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

विज्ञापन
dehradun news: 20 years imprisonment in minor sexual assualt
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : AMAR UJALA

विस्तार

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल जज अश्वनी गौड़ की अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 52500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मुकदमे में अदालत ने 28 अगस्त को आरोपी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा पर बहस हुई।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 19 अक्तूबर 2017 को पटेलनगर थाने में स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर किशन उर्फ बंटी निवासी बिजनौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। व्यक्ति ने पुलिस केे बताया था कि बंटी उनके पड़ोस में ही रहता है। वह नमकीन की फेरी लगाता है।
विज्ञापन


बंटी काफी समय से उनकी बेटी के संपर्क में था और शादी करना चाहता था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि वह अभी शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बेटी नाबालिग है। दबाव बनाया तो लड़की के पिता ने सगाई कर दी, लेकिन शादी बालिग होने के बाद ही करने को कहा। इस बीच लड़की के परिवार वाले दीवाली के त्योहार पर बेटी को देहरादून में छोड़कर बिजनौर चले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसका फायदा उठाकर बंटी लड़की के घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने वीडियो भी बनाया। लड़की ने शोर मचाया तो बंटी ने उसकी पिटाई भी की। मुकदमे में दो माह के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई।


एडवोकेट किशोर कुमार ने बताया कि अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा आठ लिखित साक्ष्य भी अदालत में पेश किए गए। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

इन धाराओं में हुई सजा
पॉक्सो अधिनियम- 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना
मारपीट आईपीसी 323- छह माह कारावास और 500 रुपये जुर्माना
गाली गलौच आईपीसी 504- एक साल कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना
जान से मारने की धमकी आईपीसी 506- एक साल कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed