फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   20 years imprisonment for committing inhuman acts

Dehradun News: छह साल के मासूम से अमानवीय कृत्य करने वाले को 20 साल की कैद

Tue, 11 Nov 2025 07:35 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 11 Nov 2025 07:35 PM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment for committing inhuman acts
- पॉक्सो अदालत ने दो साल तीन महीने के भीतर सुनाया कड़ा फैसला
विज्ञापन


- पीड़ित बालक को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश


माई सिटी रिपोर्टर
देहरादून। छह साल के बच्चे के साथ जघन्य और अमानवीय कृत्य करने के मामले में दोषी मुस्तकीम उर्फ मूसा को जिले की पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित बच्चे को राज्य सरकार की योजना के तहत दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। वारदात दो साल तीन महीने पहले विकासनगर थाना क्षेत्र में हुई थी।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) व अपर जिला जज अर्चना सागर ने टिप्पणी की कि बच्चों के खिलाफ ऐसा अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए दोषी को कठोर सजा देना जरूरी है। आरोपी मूसा 18 जुलाई 2023 को पीड़ित बच्चे को आम खिलाने का लालच देकर अपने किराये के कमरे में ले गया था और उसे बंद कर अप्राकृतिक यौन हमला किया था। उसके साथ अत्यंत घिनौनी व अमानवीय हरकतें भी कीं, जिससे बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से घायल हो गया था। आरोपी ने बच्चे को थप्पड़ भी मारा था और जान से मारने की धमकी दी थी, ताकि वह किसी को कुछ न बताए। मामले में बच्चे के पिता ने अभियोजन पक्ष का सहयोग नहीं किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि बच्चे का मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया शुरुआती बयान अहम साबित हुआ, जिसके आधार पर अदालत ने मूसा को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की अधिकतम सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed