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दो माह में स्थायी निदेशक और स्टाफ तैनात करने के आदेश
Updated Thu, 27 Sep 2018 01:44 AM IST
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दो माह में स्थायी निदेशक और स्टाफ तैनात करने के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। उत्तराखंड तकनीकी विवि के संघटक महिला प्रौद्योगिकी संस्थान (डब्ल्यूआईटी) में दो माह के भीतर स्थायी निदेशक और स्थायी स्टाफ की भर्ती की जाए। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश ‘महिला प्रौद्योगिकी संस्थान बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य’ मामले पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके साथ ही सरकार को भी आदेश दिया गया है कि तीन माह के भीतर विवि की परिनियमावली बनाकर लागू की जाए। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों और संस्थान के बीच चल रहे वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट में डब्ल्यूआईटी की ओर से याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम आदेश दिए हैं। आदेश के पालन संबंधी सुनवाई फरवरी 2019 के पहले सप्ताह में की जाएगी।
- राज्य सरकार को दिए गए आदेश के मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के एक्ट के हिसाब से तीन माह के भीतर सरकार नियमावली बनाकर उसे लागू कर दे।
- डब्ल्यूआईटी में दो माह के भीतर स्थायी निदेशक और स्थायी शिक्षक व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।
- राज्य सरकार को कहा गया है कि वह निदेशक व स्टाफ की भर्ती के लिए आदेश जारी करे और रेगुलेशन के हिसाब से ही भर्तियां की जाएं।
- पहले स्थायी निदेशक तैनात हों, इसके बाद ही स्टाफ की भर्ती की जाए।
- जिन शिक्षकों ने निर्धारित समय काम किया है, उन्हें एक माह के भीतर वेतन व भत्ते दिए जाएं।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। उत्तराखंड तकनीकी विवि के संघटक महिला प्रौद्योगिकी संस्थान (डब्ल्यूआईटी) में दो माह के भीतर स्थायी निदेशक और स्थायी स्टाफ की भर्ती की जाए। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश ‘महिला प्रौद्योगिकी संस्थान बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य’ मामले पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके साथ ही सरकार को भी आदेश दिया गया है कि तीन माह के भीतर विवि की परिनियमावली बनाकर लागू की जाए। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों और संस्थान के बीच चल रहे वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट में डब्ल्यूआईटी की ओर से याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम आदेश दिए हैं। आदेश के पालन संबंधी सुनवाई फरवरी 2019 के पहले सप्ताह में की जाएगी।
- राज्य सरकार को दिए गए आदेश के मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के एक्ट के हिसाब से तीन माह के भीतर सरकार नियमावली बनाकर उसे लागू कर दे।
- डब्ल्यूआईटी में दो माह के भीतर स्थायी निदेशक और स्थायी शिक्षक व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।
- राज्य सरकार को कहा गया है कि वह निदेशक व स्टाफ की भर्ती के लिए आदेश जारी करे और रेगुलेशन के हिसाब से ही भर्तियां की जाएं।
- पहले स्थायी निदेशक तैनात हों, इसके बाद ही स्टाफ की भर्ती की जाए।
- जिन शिक्षकों ने निर्धारित समय काम किया है, उन्हें एक माह के भीतर वेतन व भत्ते दिए जाएं।