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हिंदू संगठनों ने डीएफओ से की अभद्रता, मुकदमा दर्ज
Updated Fri, 30 Jun 2017 10:15 PM IST
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कोटद्वार। बदरीनाथ मार्ग पर लालपुल के पास प्राचीन मंदिर को तोड़ने के विरोध में डीएफओ आवास पर हंगामा करने वाले हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के खिलाफ डीएफओ लैंसडौन मयंक शेखर झा ने 26 वन अधिनियम, बलवा, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, सरकारी आवास में घुसकर मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोतवाल उत्तम सिंह जिमिवाल ने बताया कि डीएफओ की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। वहीं हिंदू संगठनों की ओर से दी गई तहरीर की जांच कराई जा रही है।
लैंसडौन वन प्रभाग के अंतर्गत नेशनल हाईवे स्थित एक मंदिर को तोड़ने का मामला तूल पकड़ गया है। जहां एक ओर विहिप के नगर अध्यक्ष राहुल अग्रवाल की ओर से बृहस्पतिवार शाम पुलिस को हिंदुओं की आस्था और विश्वास के केंद्र मंदिर को तोड़ने की तहरीर दी गई है, वहीं इसी मामले में डीएफओ लैंसडौन के आवास पर जमकर हंगामा करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ खुद डीएफओ ने कोतवाली में तहरीर दी है। डीएफओ ने चार लोगों राहुल अग्रवाल, संजय थपलियाल, सचिन माहेश्वरी और अमित सजवाण के खिलाफ नामजद और तीस से चालीस अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच उपनिरीक्षक सतेंद्र भाटी को सौंप दी है।
लैंसडौन वन प्रभाग के अंतर्गत नेशनल हाईवे स्थित एक मंदिर को तोड़ने का मामला तूल पकड़ गया है। जहां एक ओर विहिप के नगर अध्यक्ष राहुल अग्रवाल की ओर से बृहस्पतिवार शाम पुलिस को हिंदुओं की आस्था और विश्वास के केंद्र मंदिर को तोड़ने की तहरीर दी गई है, वहीं इसी मामले में डीएफओ लैंसडौन के आवास पर जमकर हंगामा करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ खुद डीएफओ ने कोतवाली में तहरीर दी है। डीएफओ ने चार लोगों राहुल अग्रवाल, संजय थपलियाल, सचिन माहेश्वरी और अमित सजवाण के खिलाफ नामजद और तीस से चालीस अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच उपनिरीक्षक सतेंद्र भाटी को सौंप दी है।
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