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Dehradun News: सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को 17.50 लाख रुपये मुआवजा

Tue, 13 Jan 2026 01:49 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jan 2026 01:49 AM IST
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17.50 lakh compensation to the family of the deceased in a road accident.
सड़क हादसे में मौत के मामले में अदालत ने सोमवार को पीड़ित परिवार के लिए कुल 17.50 लाख मुआवजा राशि जारी करने का आदेश दिया। यह मामला साल 2023 से लंबित था, जिसका निस्तारण हाल में लगी लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इसमें परिवार के सदस्यों के लिए मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिया गया।
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जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) प्रेम सिंह खिमाल ने सोहन सिंह की हादसे में मौत पर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का आदेश दिया गया। मामले में बीती 13 दिसंबर को लोक अदालत में बीमा कंपनी और परिजनों के बीच समझौता हुआ था। समझौते के तहत बीमा कंपनी ने 17.50 लाख की धनराशि बीती जनवरी को भारतीय स्टेट बैंक की कलेक्ट्रेट शाखा में जमा कर दी। अदालत ने मृतक की पत्नी, बच्चों और माता-पिता के बीच सहायता राशि का बंटवारा किया, जिसमें मृतक की अवयस्क बेटी के भविष्य के लिए चार लाख की राशि सुरक्षित की गई है, जिसे उसके बालिग होने तक बैंक में एफडी के रूप में रखा जाएगा।
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पत्नी, पिता और माता के लिए बराबर राशि (प्रत्येक के लिए 4.50 लाख) तय की है। अदालत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मुआवजे में कोई भी राशि नकद नहीं दी जाएगी। एफडी के अलावा शेष राशि सीधे परिजनों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी।
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