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बलात्कार की झूठी शिकायत पर पुलिस ने न्यायालय से की कार्रवाई की पैरवी
Updated Sat, 14 Jul 2018 10:52 PM IST
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गोपेश्वर। नाबालिग से बलात्कार के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मामले की जांच कर रही उपनिरीक्षक पूजा मेहरा ने बताया कि मामले की विवेचना के बाद रिपोर्ट जिला न्यायालय को दे दी गई है। रिपोर्ट में मामले को झूठा बताया गया और न्यायालय से संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की पैरवी की गई है।
मामला वर्ष 2017 दिसंबर माह का है। मामले में क्षेत्र के एक व्यक्ति की ओर से अपने गांव के ही एक युवक पर बेटी से बलात्कार करने की शिकायत गोपेश्वर थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस की ओर से पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस को बलात्कार का पुख्ता सुबूत न मिलने पर आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया। युवती का मेडिकल कराया गया जिसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। छह माह तक चली पुलिस की जांच प्रक्रिया में आरोपी दोषमुक्त मिला।
उपनिरीक्षक पूजा मेहरा ने बताया कि शनिवार को जिला न्यायालय में मामले की जांच रिपोर्ट दे दी है। पुलिस ने न्यायालय से बलात्कार की झूूठी शिकायत दर्ज करने के मामले में शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की पैरवी की।
मामला वर्ष 2017 दिसंबर माह का है। मामले में क्षेत्र के एक व्यक्ति की ओर से अपने गांव के ही एक युवक पर बेटी से बलात्कार करने की शिकायत गोपेश्वर थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस की ओर से पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस को बलात्कार का पुख्ता सुबूत न मिलने पर आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया। युवती का मेडिकल कराया गया जिसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। छह माह तक चली पुलिस की जांच प्रक्रिया में आरोपी दोषमुक्त मिला।
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उपनिरीक्षक पूजा मेहरा ने बताया कि शनिवार को जिला न्यायालय में मामले की जांच रिपोर्ट दे दी है। पुलिस ने न्यायालय से बलात्कार की झूूठी शिकायत दर्ज करने के मामले में शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की पैरवी की।
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