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बिडलांस डवलपर्स पर 2.88 करोड़ का जुर्माना
Updated Sun, 05 Aug 2018 02:40 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
बिना अनुमति के कुआंवाला में खनन करने पर जिला प्रशासन ने बिंडलास डेवलपर्स पर 2.88 करोड़ का जुर्माना वसूलने का नोटिस जारी किया है। जुर्माना राशि जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।
कुआंवाला में बिंडलास डेवलपर्स ने जमीन खरीद कर अपार्टमेंट बनाने का काम शुरू किया। इस दौरान करीब 52075 घन मीटर क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई की गई। लेकिन इस कार्य के लिए शासन से कोई अनुमति नहीं ली गई। खनन नीति के अनुसार प्राइवेट जमीन से भी खनन के लिए शासन की अनुमति अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी कर बिंडलास डेवलपर्स ने बड़े क्षेत्रफल में खुदाई की। इस मामले में प्रशासन स्तर पर लंबे समय से जांच चल रही थी।
अनुमति के बिना खनन करने के मामले में शासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर बिडलांस डवलपर्स पर 2 करोड़ 88 लाख 41 हजार 250 रुपये का जुर्माना किया है। प्रशासन के आदेश पर जिला खनन विभाग ने जुर्माना वसूली के लिए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अरविंद पांडेय ने बताया कि बिना अनुमति के खनन कार्य करने पर बिडलांस डवलपर्स कुआंवाला पर जुर्माना कर नोटिस जारी किया गया।
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कोट्स
कुआंवाला में नक्शा पास होने के बाद ही अपार्टमेंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की थी। पिछले साल 10 हजार घन मीटर मिट्टी बेचने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के लिए आवेदन किया था। खनन विभाग ने मिट्टी बेचने की अनुमति देने के बजाय बिना अनुमति से खनन करने पर 2.88 करोड़ जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया। नियम यह है कि नक्शा पास होने पर खुदाई करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। यदि खोदी गई मिट्टी को बाहर बेचते हैं तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। खनन विभाग ने गलत तरीके से नोटिस दिया गया। गत सोमवार को हमने मिट्टी बेचने के लिए जो आवेदन किया था। उसे वापस लेने के लिए प्रशासन व विभाग को पत्र भेजा दिया है।-सुधीर कुमार, चेयरमैन, बिंडलास डेवलपर्स
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बिना अनुमति के कुआंवाला में खनन करने पर जिला प्रशासन ने बिंडलास डेवलपर्स पर 2.88 करोड़ का जुर्माना वसूलने का नोटिस जारी किया है। जुर्माना राशि जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।
कुआंवाला में बिंडलास डेवलपर्स ने जमीन खरीद कर अपार्टमेंट बनाने का काम शुरू किया। इस दौरान करीब 52075 घन मीटर क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई की गई। लेकिन इस कार्य के लिए शासन से कोई अनुमति नहीं ली गई। खनन नीति के अनुसार प्राइवेट जमीन से भी खनन के लिए शासन की अनुमति अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी कर बिंडलास डेवलपर्स ने बड़े क्षेत्रफल में खुदाई की। इस मामले में प्रशासन स्तर पर लंबे समय से जांच चल रही थी।
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अनुमति के बिना खनन करने के मामले में शासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर बिडलांस डवलपर्स पर 2 करोड़ 88 लाख 41 हजार 250 रुपये का जुर्माना किया है। प्रशासन के आदेश पर जिला खनन विभाग ने जुर्माना वसूली के लिए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अरविंद पांडेय ने बताया कि बिना अनुमति के खनन कार्य करने पर बिडलांस डवलपर्स कुआंवाला पर जुर्माना कर नोटिस जारी किया गया।
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कुआंवाला में नक्शा पास होने के बाद ही अपार्टमेंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की थी। पिछले साल 10 हजार घन मीटर मिट्टी बेचने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के लिए आवेदन किया था। खनन विभाग ने मिट्टी बेचने की अनुमति देने के बजाय बिना अनुमति से खनन करने पर 2.88 करोड़ जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया। नियम यह है कि नक्शा पास होने पर खुदाई करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। यदि खोदी गई मिट्टी को बाहर बेचते हैं तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। खनन विभाग ने गलत तरीके से नोटिस दिया गया। गत सोमवार को हमने मिट्टी बेचने के लिए जो आवेदन किया था। उसे वापस लेने के लिए प्रशासन व विभाग को पत्र भेजा दिया है।-सुधीर कुमार, चेयरमैन, बिंडलास डेवलपर्स