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बिना मशीनों का पंजीकरण कराए जांच कर रहे नेत्र विशेषज्ञ
Updated Wed, 25 Jul 2018 02:12 AM IST
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बिना मशीनों का पंजीकरण कराए जांच कर रहे नेत्र विशेषज्ञ
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। दून में आंखों के सभी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनाें का बिना पंजीकरण कराए ही मरीजों की जांच की जा रही है। यह खुलासा पीसीपीएनडीटी की बैठक के दौरान हुआ। बैठक में इस पर सहमति बनी कि जिन अस्पतालों ने अल्ट्रासाउंड मशीनों का पंजीकरण नहीं कराया गया है, उनका पंजीकरण तत्काल कराया जाए या उन्हें सील किया जाए।
जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन की गैरमौजूदगी में एसीएमओ डॉ. केके सिंह की अध्यक्षता में हुई गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियमन एवं निवारण अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) की जिला सलाहकार समिति की बैठक में निजी अस्पतालों में चार चिकित्सकों को उनकी योग्यता के आधार पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ ही अपोलो नर्सिंग होम, गांधी नेत्र चिकित्सालय, आरोग्यधाम सुपर स्पेशियलिटी न्यूरो साइंसेज व भारत हार्ट केयर सेंटर को नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की गई।
पीसीपीएनडीटी समिति ने निर्णय लिया कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्देशों के मुताबिक सभी नेत्र चिकित्सालयों, जहां अल्ट्रासाउंड मशीनों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना था। जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं उन पर कार्रवाई की जाए।
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इस दौरान संयुक्त निदेशक विधि जीएस बिष्ट, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वंदना सेमवाल, वरिष्ठ गाईनोकॉलाजिस्ट डॉ. शिखा जोशी, रेडियालॉजिस्ट डॉ. सुबोध नौटियाल, वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट डॉ. एनके मिश्रा, बालरोग विशेषज्ञ डॉ. एनएस खत्री, जिला शासकीय अधिवक्ता जेपी रतूड़ी, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस क्षमा बहुगुणा, जिला समन्वयक ममता बहुगुणा व सामाजिक कार्यकत्री कमला जायसवाल आदि उपस्थित थे।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। दून में आंखों के सभी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनाें का बिना पंजीकरण कराए ही मरीजों की जांच की जा रही है। यह खुलासा पीसीपीएनडीटी की बैठक के दौरान हुआ। बैठक में इस पर सहमति बनी कि जिन अस्पतालों ने अल्ट्रासाउंड मशीनों का पंजीकरण नहीं कराया गया है, उनका पंजीकरण तत्काल कराया जाए या उन्हें सील किया जाए।
जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन की गैरमौजूदगी में एसीएमओ डॉ. केके सिंह की अध्यक्षता में हुई गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियमन एवं निवारण अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) की जिला सलाहकार समिति की बैठक में निजी अस्पतालों में चार चिकित्सकों को उनकी योग्यता के आधार पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ ही अपोलो नर्सिंग होम, गांधी नेत्र चिकित्सालय, आरोग्यधाम सुपर स्पेशियलिटी न्यूरो साइंसेज व भारत हार्ट केयर सेंटर को नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की गई।
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पीसीपीएनडीटी समिति ने निर्णय लिया कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्देशों के मुताबिक सभी नेत्र चिकित्सालयों, जहां अल्ट्रासाउंड मशीनों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना था। जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं उन पर कार्रवाई की जाए।
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इस दौरान संयुक्त निदेशक विधि जीएस बिष्ट, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वंदना सेमवाल, वरिष्ठ गाईनोकॉलाजिस्ट डॉ. शिखा जोशी, रेडियालॉजिस्ट डॉ. सुबोध नौटियाल, वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट डॉ. एनके मिश्रा, बालरोग विशेषज्ञ डॉ. एनएस खत्री, जिला शासकीय अधिवक्ता जेपी रतूड़ी, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस क्षमा बहुगुणा, जिला समन्वयक ममता बहुगुणा व सामाजिक कार्यकत्री कमला जायसवाल आदि उपस्थित थे।