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जैन भवन के वितीय अधिकारों पर रोक

Sun, 20 May 2018 02:12 AM IST
Updated Sun, 20 May 2018 02:12 AM IST
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जैन भवन के वितीय अधिकारों पर रोक
ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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जैन समाज की संस्थाओं को लेकर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर एवं जैन भवन को स्टे देने से इनकार कर दिया है। साथ ही वित्तीय अधिकारों पर भी रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

बता दें कुछ समय पूर्व जैन समाज की आम सभा ने श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर एवं जैन भवन के अध्यक्ष संजय जैन को बर्खास्त कर कार्यकारिणी भंग कर दी थी। संजय जैन ने इसे गलत बताते हुए विरोध जताया था। श्री दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष नेम चंद जैन ने बताया कि कार्यकारिणी ने पूजा विधान के नाम पर आए लोगों से षडयंत्र के तहत हस्ताक्षर करवाकर संविधान संशोधित कर दिया। अपना कार्यकाल उन्होंने दो से बढ़ाकर तीन वर्ष कर लिया। उप निबंधक कार्यालय को बताया कि यह निर्णय श्री दिगंबर जैन समाज की आम सभा में लिया गया। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर व जैन भवन समिति के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाते हुए स्टे देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद नेम चंद जैन ने शनिवार को आदेश की प्रति बैंक में देकर समिति के धन आहरण पर रोक लगाने की मांग की है।
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