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Hindi News ›   Crime ›   Two brothers sentenced to seven years in non-willful murder

गैर इरादतन हत्या में दो भाइयों को सात साल की सजा

Thu, 13 Jul 2017 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई Updated Thu, 13 Jul 2017 12:10 AM IST
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हरदोई। अपर जिला जज प्रथम अलका श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली। गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाइयों पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने दोनों को सात साल की कैद व 27-27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के समक्ष चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई के अनुसार घटना की रिपोर्ट शाहाबाद थाना क्षेत्र के उधरनपुर निवासी हरी मुरारी ने थाने पर दर्ज कराई थी।

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घटनाक्रम के अनुसार श्यामप्रकाश का गांव के ही केशवराम के बेटे मटरू उर्फ रामप्रसाद और महेश से खेत की मेड़ को लेकर विवाद चल रहा था। हरी मुरारी के मुताबिक पिता श्यामप्रकाश 28 सितंबर 2012  को सुबह सात बजे खेत पर काम कर रहे थे। इसी रंजिश को लेकर मटरू और महेश ने लाठी व धारदार हथियार से हमला कर श्यामप्रकाश को घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल श्यामप्रकाश की मौत हो गई थी। घर वाले मौके पर पहुंचे तो आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए भाग गए थे। अदालत ने दोनों को गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से बीस हजार रुपये वादी को दिए जाएं।

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