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नाबालिग से रेप : मध्यप्रदेश अब तक पांच लोगों को सजा-ए-मौत

Sat, 28 Jul 2018 01:21 PM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला
क्राइम डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 28 Jul 2018 01:21 PM IST
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Madhya Pradesh: court awards death penalty to 5 men convicted to sexually assault of minors

मध्यप्रदेश में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने वाले कानून के बाद अभी तक पांच दरिंदों को सजा सुनाई जा चुकी है। राज्य में रेप और हत्या के दो आरोपियों को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई गई। मामलों को पहले की तरह लंबे समय तक अब नहीं लटकाया जाता। कटनी में 5 साल की मासूम के साथ रेप और हत्या के आरोपी को महज पांच दिनों में सजा सुनाई गई है। इसके अलावा ग्वालियर में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद निर्मम हत्या करने वाले को भी 37 दिनों के भीतर सजा सुनाई गई। अभी तक ऐसे 5 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। आपको विस्तार से बताते हैं इन पांचों मामलों के बारे में।

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कटनी- 5 साल की बच्ची को स्कूल ले जाने वाले ऑटो चालक ने किया रेप-

कटनी की विशेष अदालत ने ऑटो ड्राइवर को पांच साल की बच्ची से रेप करने के आरोप में शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। यह राज्य का ऐसा पहला मामला है जिसमें किसी आरोपी को इतनी जल्दी सजा सुनाई गई हो। पुलिस के मुताबिक बच्ची एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। यह ऑटो ड्राइवर बाकी बच्चों की तरह उसे भी स्कूल ले जाता था। 4 जुलाई को उसने उस बच्ची के अलावा बाकी सभी बच्चों को स्कूल छोड़ दिया और उसे एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां उसने मासूम के साथ रेप किया। कटनी की विशेष अदालत ने 5 सुनवाई में अपना फैसला सुनाया है।
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4 जुलाई को उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, 6 जुलाई को एफआईआर दर्ज कराई गई, 7 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 12 जुलाई को चालान पेश हुआ, 23 जुलाई को सुनवाई शुरू हुई और 27 जुलाई को उसे मौत की सजा सुनाई गई। आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश माधुरी राजलाल ने सजा सुनाई।

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इस मामले में 37 दिन में आया फैसला

Madhya Pradesh: court awards death penalty to 5 men convicted to sexually assault of minors

ग्वालियर- शादी समारोह से बच्ची को ले जाकर जंगल में रेप और फिर हत्या-

ग्वालियर में आयोजित एक शादी समारोह से आरोपी 6 साल की बच्ची को चॉकलेट के बहाने जंगल में ले गया। मामला करीब 37 दिन पहले का है। 20-21 जून की रात उसने बच्ची के साथ रेप किया। फिर पत्थरों से उसके चेहरे पर कई बार वार किया ताकि उसका चेहरा पहचान में न आए। उसके बाद उसने बच्ची की पत्थर से कई बार हमला करके हत्या कर दी और उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने 21 जून को बच्ची का शव बरामद किया। अदालत ने 37 दिनों में अपना फैसला सुनाया है।

20 जून को बच्ची का रेप हुआ, 21 जून को एफआईआर दर्ज हुई, 22 जून को आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 2 जुलाई को चालान पेश हुआ, मामले में लगातार 11 दिनों तक सुनवाई हुई और 27 जुलाई को आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई। शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने आरोपी जितेंद्र को फांसी की सजा सुनाई।

इंदौर- 3 माह की बच्ची की रेप के बाद हत्या-

ये मामला 20 अप्रैल का है। आरोपी ने राजबाड़ा के पास तीन माह की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी को 23 दिन में (12 मई) मौत की सजा सुनाई गई। मामले पर भोपाल के वरिष्ठ वकील अजय गुप्ता का कहना है कि निचली अदालतों के ऐसे त्वरित फैसलों से उम्मीद बढ़ी है कि उच्च अदालतें भी अब ऐसे जघन्य अपराधों में त्वरित फैसला करेंगी।

इन मामलों में भी दी गई फांसी की सजा

Madhya Pradesh: court awards death penalty to 5 men convicted to sexually assault of minors

सागर- 43 साल के व्यक्ति ने 9 साल की मासूम से रेप के बाद की हत्या

इस मामले में आरोपी को 19 जून को सजा सुनाई गई। सागर के खुरई में 43 साल के आरोपी ने 9 साल की मासूम से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी।

सागर- 40 साल के व्यक्ति ने धर्मस्थल में 9 साल की बच्ची से रेप किया

इस मामले में आरोपी को 8 जुलाई को सजा सुनाई गई। 40 साल के आरोपी ने 9 साल की बच्ची को धर्मस्थल ले जाकर उसके साथ रेप किया। इस मामले में 46 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई गई।

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