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पेपर मिल स्वामी और प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो, काशीपुर।
Updated Sat, 21 Apr 2018 12:16 AM IST
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पेपर मिल में काम करते समय मशीन की चपेट में आकर बाल श्रमिक की मौत के मामले में श्रम प्रवर्तन निरीक्षक ने कुंडा थाने में मिल के स्वामी और प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा के ग्राम राघूवाला निवासी खड़क सिंह पुत्र संजय सिंह कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम हल्दुआ स्थित देव ऋषि पेपर प्रा. लि. में मजदूरी करता था। 31 मार्च को मिल की रिमांडर मशीन में काम करते समय उसकी मौत हो गई थी। वह अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी रिजवान हसन ने डीएम और उपश्रमायुक्त को भेजी शिकायत में कहा था कि मिल हादसे में मारे गए श्रमिक खड़क सिंह की उम्र 14 वर्ष से कम थी। इस आयु के बालक से कारखानों में काम लेना बाल/किशोर (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
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डीएम नीरज खैरवाल ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए उपश्रमायुक्त (रुद्रपुर) को मामले में जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। जांच काशीपुर के श्रम प्रवर्तन निरीक्षक एसआर आर्य को सौंपी गई। आर्य ने निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त मिल कारखाना अधिनियम 1986 के अंतर्गत पंजीकृत है। इस अधिनियम की धारा 67 के तहत बाल श्रमिक का नियोजन निषिद्ध है। अधिनियम की धारा 14-ए के तहत यह दंडनीय अपराध है। श्रम प्रवर्तन निरीक्षक ने मृतक खड़क सिंह के गांव जाकर उसके बारे में पड़ताल की। खड़क सिंह ने ठाकुरद्वारा के राघूवाला स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय से कक्षा आठ की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। स्कूल के रिकार्ड में उसकी जन्मतिथि पांच जुलाई 2004 पाई गई। मिल में काम करते हुए दुघर्टना के समय उसकी आयु 14 वर्ष से भी कम थी। इस आधार पर कुंडा थाना पुलिस ने देवभूमि पेपर प्रा.लि के स्वामी नितिन अग्रवाल व कारखाना प्रबंधक आरके वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सीमा कोहली को सौंपी गई है।
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