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BCCI की SGM में भाग नहीं ले सकेंगे एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह, SC ने लगाई रोक
amarujala.com- Presented by: नवीन चौहान
Updated Mon, 24 Jul 2017 05:48 PM IST
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नौकरशाह कानून से ऊपर नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : hindustantimes
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा निर्णय लेते हुए बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवास और निरंजन शाह के 26 जुलाई को होने वाली बीसीसीआई की विशेष आम सभा (एसजीएम) में शामिल होने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह निर्देश भी दिया कि बैठक में केवल राज्यों के क्रिकेट संघों के पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं।
इसका सीधा सा मतलब यह है क्रिकेट संघों द्वारा नामित सदस्य के रूप में कोई भी व्यक्ति एसजीएम में शामिल नहीं हो सकेगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और पूर्व सचिव निरंजन शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की एसजीएम में बतौर राज्य प्रतिनिधि हिस्सा लेने के लिए नोटिस जारी किया था । श्रीनिवासन ने लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं के खिलाफ 70 वर्ष की उम्र सीमा पार कर ली है, इस वजह से उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। बावजूद इसके उन्होंने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए बोर्ड की 7 मई और 26 जून को हुई एसजीएम में हिस्सा लिया था। निरंजन शाह भी उम्रदराज हैं और लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप बीसीसीआई के पदाधिकारी नहीं बने रह सकते हैं इसलिए उनके भी एसजीएम में भाग लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है।
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पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीसीआई में सुधार के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष आर एम लोढ़ा ने कहा, बीसीसीआई की कार्यप्रणाली पूरी तरह ठीक नहीं है इसीलिए कुछ ऐसी बातें हुईं जो नहीं होनी चाहिए थी।
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इसका सीधा सा मतलब यह है क्रिकेट संघों द्वारा नामित सदस्य के रूप में कोई भी व्यक्ति एसजीएम में शामिल नहीं हो सकेगा।
Supreme Court restrain N Srinivasan and Niranjan Shah from attending the SGM scheduled for 26 July. #BCCI
— ANI (@ANI_news) July 24, 2017विज्ञापन
Supreme Court directed that BCCI's SGM shall only be attended by office bearer of State Cricket Associations.
— ANI (@ANI_news) July 24, 2017
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और पूर्व सचिव निरंजन शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की एसजीएम में बतौर राज्य प्रतिनिधि हिस्सा लेने के लिए नोटिस जारी किया था । श्रीनिवासन ने लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं के खिलाफ 70 वर्ष की उम्र सीमा पार कर ली है, इस वजह से उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। बावजूद इसके उन्होंने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए बोर्ड की 7 मई और 26 जून को हुई एसजीएम में हिस्सा लिया था। निरंजन शाह भी उम्रदराज हैं और लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप बीसीसीआई के पदाधिकारी नहीं बने रह सकते हैं इसलिए उनके भी एसजीएम में भाग लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है।
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पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीसीआई में सुधार के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष आर एम लोढ़ा ने कहा, बीसीसीआई की कार्यप्रणाली पूरी तरह ठीक नहीं है इसीलिए कुछ ऐसी बातें हुईं जो नहीं होनी चाहिए थी।
Functioning of BCCI not in very cohesive & coherent manner & that's why certain things happened that shouldn't have happened: Justice Lodha pic.twitter.com/vlHI0uIMsK
— ANI (@ANI_news) July 24, 2017